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सुब्रमण्यम स्वामी की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ‘पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन’: दिल्ली हाई कोर्ट

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

फाइल फोटो: Getty Images
फाइल फोटो: Getty Images 

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि उसे यह एहसास हो रहा है कि यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (जनहित याचिका) की बजाय पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन ( राजनीतिक हित याचिका) है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे ऐसा लगता है कि स्वामी सूचनाओं को छिपा रहे हैं जिसे उन्हें सबसे पहले कोर्ट को बताना चाहिए और अगर उनके पास कोई प्रमाण हैं तो उसे कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए।

Published: 26 Oct 2017, 1:17 PM IST

इससे पहले केन्द्र और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वे स्वामी के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि सुनंदा पुष्कर मामले की जांच को उनके पति और कांग्रेस सांसद शशि थरूर प्रभावित कर रहे हैं।

Published: 26 Oct 2017, 1:17 PM IST

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Published: 26 Oct 2017, 1:17 PM IST