देश

सबूत नष्ट करने के ईडी के दावे 'निराधार', गिरफ्तारी 'राजनीति से प्रेरित': केजरीवाल

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की विशेष अनुमति याचिका को आगे की सुनवाई के लिए 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में पेश अपने हलफनामा में सबूत नष्ट करने के ईडी के दावे को 'निराधार', और गिरफ्तारी 'राजनीति से प्रेरित' बताया है। ईडी ने दावा किया था कि कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले की अवधि के दौरान आरोपियों ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से 170 से अधिक मोबाइल फोन बदले या इसे नष्ट कर दिए।

Published: undefined

केजरीवाल ने अपने हलफनामे में मोबाइल फोन से संबंधित सबूत नष्ट करने या गायब करने के ईडी के दावों का खंडन करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ ऐसे आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। आप सुप्रीमो ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसकी निंदा की और दलील दिया कि इससे लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को अनुचित रूप से फायदा पहुंच रहा है। यह 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' के सिद्धांत से समझौता है।

उन्होंने "बड़े पैमाने पर सबूतों को नष्ट करने" के ईडी के दावे को निराधार करार दिया, और इसे गैरकानूनी गिरफ्तारी को तर्कसंगत बनाने का ईडी का हताश प्रयास बताया।

Published: undefined

सीएम ने ईडी पर मनमानी और उचित प्रक्रिया का पालन न करने का भी आरोप लगाया।

आप नेता ने इस मामले को केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का एक प्रमुख उदाहरण बताया। उन्होंने इस बात को दोहराया कि ईडी की कार्रवाई आम आदमी पार्टी (आप) और उसके नेताओं को कमजोर करने के प्रयास का हिस्सा है।

Published: undefined

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की विशेष अनुमति याचिका को आगे की सुनवाई के लिए 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था और याचिकाकर्ता पक्ष को 27 अप्रैल तक इसके जवाब में हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा था।

Published: undefined

ईडी के उप निदेशक द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है और उनके असहयोगात्मक रवैये के कारण उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई थी।

हलफनामे में कहा गया है कि केजरीवाल नौ बार तलब किए जाने के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं हुए व पूछताछ से बचते रहे।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined