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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: नामांकन के समय उम्मीदवारों को बताना होगा अपना और परिजनों का आय का स्त्रोत

सुप्रीम कोर्ट ने गैरसरकारी संस्था ‘लोक प्रहरी’ द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला सभी चुनावों में लागू होगा।

फोटो: सोशल मीडिया 
फोटो: सोशल मीडिया  नामांकन के समय उम्मीदवारों को बताना होगा अपनी और परिजनों की आय का स्त्रोत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अपनी पत्नी और बच्चों सहित अपने खुद की आय स्रोत को भी बताना होगा। जस्टिस जे चेलमेश्वर की पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव के लिए नामांकन भरने के दौरान यह जानकारी देनी होगी।

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अदालत ने गैरसरकारी संस्था ‘लोक प्रहरी’ द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला सभी चुनावों में लागू होगा। हालांकि उत्तर-पूर्व राज्यों के चुनावों में इसका असर नहीं होगा क्योंकि वहां नामांकन भरे जा चुके हैं।

एनजीओ ‘लोक प्रहरी’ ने याचिका दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव में सुधारों के लिए सरकार और चुनाव आयोग को आदेश दे कि नामांकन के वक्त प्रत्याशी अपनी और अपने परिवार की आमदनी का जरिए बताए।

मौजूदा नियमों के अनुसार चुनावों में नामांकन के दौरान उम्‍मीदवार चुनाव आयोग को अपनी, अपनी पत्नी और बच्चों की चल और अचल संपत्ति का ब्‍यौरा देता है, लेकिन आय का जरिया नहीं बताता है।

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