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ज्ञानवापी केस: वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज, मामला सुनवाई योग्य माना

वाराणसी कोर्ट ने गुरुवार को अंजुमन मस्जिद समिति की अर्जी को खारिज कर दिया, मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ज्ञानवापी परिसर का कब्जा हिंदुओं को सौंपने से जुड़ा मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है।

फोटो: IANS
फोटो: IANS 

वाराणसी कोर्ट ने गुरुवार को अंजुमन मस्जिद समिति की अर्जी को खारिज कर दिया, मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ज्ञानवापी परिसर का कब्जा हिंदुओं को सौंपने से जुड़ा मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि इस मुकदमे पर सुनवाई संभव है। आवेदन को खारिज करते हुए, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) महेंद्र कुमार पांडेय की फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने मामले को 2 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया, यानी अब हिन्दुओं की याचिका पर सुनवाई 2 दिसंबर को की जाएगी। इससे पहले कोर्ट ने 27 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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यहां आपको बता दें कि, भगवान विश्वेश्वर विराजमान (स्वयंभू) ने किरण सिंह के माध्यम से मुकदमा दायर किया है, जो विश्व वैदिक सनातन संघ (वीवीएसएस) के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हैं। दायर याचिका में प्रार्थना की गई है कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का कब्जा हिंदुओं को सौंप दिया जाए और वादी को कथित तौर पर 16 मई को मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए 'शिव लिंग' की पूजा करने की अनुमति दी जाए।

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यहा ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, यह एक अलग मुकदमा है जो 5 हिंदू महिला उपासकों द्वारा वाराणसी कोर्ट के समक्ष लंबित एक अन्य मुकदमे से जुड़ा नहीं है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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