
आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की समय सीमा एक दिन बढ़ा दी है। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आईटीआर फाइल करने की नई आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 तय की गई है।
आईटीआर दाखिल करने की मूल समय सीमा 31 जुलाई 2025 थी, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था। अब सीबीडीटी ने इसे आगे बढ़ाकर 16 सितंबर तक कर दिया है। विभाग ने कहा कि यह निर्णय टैक्सपेयर और टैक्स प्रोफेशनल्स की सहूलियत को देखते हुए लिया गया है।
सीबीडीटी ने जानकारी दी है कि आईटीआर फाइलिंग की नई समय सीमा के मद्देनजर 16 सितंबर को रात 12:00 बजे से सुबह 2:30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर तकनीकी सुधार और अपडेट का काम होगा। इस दौरान पोर्टल मेंटेनेंस मोड में रहेगा।
आयकर विभाग ने बताया कि 15 सितंबर तक 7 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल हो चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। विभाग ने टैक्सपेयर और टैक्स प्रोफेशनल्स का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिन्होंने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे समय पर इसे जरूर पूरा करें।
आईटीआर फाइलिंग में किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए विभाग ने हेल्पडेस्क को 24x7 सक्रिय रखा है। टैक्सपेयर को कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और सोशल मीडिया (X/ट्विटर) के माध्यम से सहायता दी जा रही है।
जानकारों का कहना है कि अगर करदाता समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो उन्हें जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। साथ ही कई तरह की वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे लोन अप्रूवल में दिक्कत, टैक्स रिफंड में देरी और पेनल्टी चार्ज।
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल @navjivanindia से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए