आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की समय सीमा एक दिन बढ़ा दी है। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आईटीआर फाइल करने की नई आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 तय की गई है।
Published: undefined
आईटीआर दाखिल करने की मूल समय सीमा 31 जुलाई 2025 थी, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था। अब सीबीडीटी ने इसे आगे बढ़ाकर 16 सितंबर तक कर दिया है। विभाग ने कहा कि यह निर्णय टैक्सपेयर और टैक्स प्रोफेशनल्स की सहूलियत को देखते हुए लिया गया है।
Published: undefined
सीबीडीटी ने जानकारी दी है कि आईटीआर फाइलिंग की नई समय सीमा के मद्देनजर 16 सितंबर को रात 12:00 बजे से सुबह 2:30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर तकनीकी सुधार और अपडेट का काम होगा। इस दौरान पोर्टल मेंटेनेंस मोड में रहेगा।
Published: undefined
आयकर विभाग ने बताया कि 15 सितंबर तक 7 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल हो चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। विभाग ने टैक्सपेयर और टैक्स प्रोफेशनल्स का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिन्होंने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे समय पर इसे जरूर पूरा करें।
Published: undefined
आईटीआर फाइलिंग में किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए विभाग ने हेल्पडेस्क को 24x7 सक्रिय रखा है। टैक्सपेयर को कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और सोशल मीडिया (X/ट्विटर) के माध्यम से सहायता दी जा रही है।
Published: undefined
जानकारों का कहना है कि अगर करदाता समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो उन्हें जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। साथ ही कई तरह की वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे लोन अप्रूवल में दिक्कत, टैक्स रिफंड में देरी और पेनल्टी चार्ज।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined