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IRCTC केस: दिल्ली की कोर्ट ने राबड़ी और तेजस्वी को 19 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया

राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। कार्यवाही के दौरान, राबड़ी देवी के वकील ने बताया कि वे स्वास्थ्य कारणों से अदालत में पेश होने में असमर्थ हैं।

IRCTC केस: दिल्ली की कोर्ट ने राबड़ी और तेजस्वी को 19 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया
IRCTC केस: दिल्ली की कोर्ट ने राबड़ी और तेजस्वी को 19 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया 

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने से छूट प्रदान कर दी।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। कार्यवाही के दौरान, राबड़ी देवी के वकील ने बताया कि वे स्वास्थ्य कारणों से अदालत में पेश होने में असमर्थ हैं।

अगली सुनवाई 19 नवंबर के लिए तय

तेजस्वी यादव के मामले में, उनके वकील ने कहा कि उनकी फ्लाइट में देरी हो गई है और वे औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दोपहर 2 बजे तक अदालत में पेश हो सकते हैं। हालांकि, अदालत ने दोनों को उस दिन के लिए छूट दे दी और मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर के लिए तय कर दी।

सुनवाई के दौरान, लालू प्रसाद यादव के वकील ने अदालत को बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके उस आवेदन पर ईडी को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी।

वकील ने आगे बताया कि हाई कोर्ट ने उन्हें 3 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध करने की छूट दी है।

ट्रायल कोर्ट ने पेश होने के आदेश दिए 

ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन आरोपियों को हाई कोर्ट से कोई रोक (स्टे) नहीं मिली है, उन्हें अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत में पेश होना होगा।

 इस साल सितंबर में, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीएसी एक्ट) विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने माना कि उनके खिलाफ 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' के प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

 अदालत ने इस मामले में सात आरोपियों को आरोपमुक्त भी कर दिया।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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