
सीबीआई की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके दामाद शैलेश यादव को दो लाख रुपये निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय की जमानत दिए जाने की आपत्तियों को खारिज करते हुए दोनों को जमानत दे दी। कोर्ट ने अगले आदेश तक दंपति के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। अगर उन्हें जाना पड़ता है तो इसके लिए पहले कोर्ट की परमिशन लेनी होगी
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कोर्ट ने मीसा भारती और उनके पति को ईडी के पत्र पर समन भेजा था जिसके तहत उनकी पेशी हुई।
वहीं मीसा भारती का कहना है कि मनी लांड्रिंग के लिए जांच दायरे में आई कंपनी को उनके पति और एक सीए चला रहा था। सीए की मृत्यु हो चुकी है।
23 दिसंबर,2017 को प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन निवारक अधिनियम के तहत 8,000 करोड़ रुपये धनशोधन मामले में मीसा के चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके पति और अन्य के खिलाफ तीसरा आरोपपत्र दाखिल किया था।
जुलाई, 2017 में ईडी ने इस मामले में मीसा के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया था। जाच एजेंसी ने जैन बंधुओं वीरेंद्र जैन और सुरेंद्र कुमार जैन सहित करीब 35 लोगों को आरोपित किया था।
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