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इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मांगी माफी, अवमानना का आरोप तय होने से पहले सीमा लांघने पर जताया अफसोस

इमरान खान ने 20 अगस्त को इस्लामाबाद में रैली के दौरान जज जेबा चौधरी पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। इसी मामले में अदालत गुरुवार को सुनवाई के दौरान इमरान के खिलाफ आरोप तय करने वाली थी। हालांकि, इमरान ने सुनवाई की शुरुआत में ही माफी की पेशकश कर दी।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के समक्ष अदालत की अवमानना मामले में माफी मांग ली। इमरान के खिलाफ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी पर विवादित टिप्पणी करने के कारण अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू हुई थी।

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महिला जज पर की थी विवादास्पद टिप्पणी

मीडिया की खबरों में कहा गया है कि इमरान खान ने 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान जज जेबा चौधरी के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की थी। इसी मामले में अदालत गुरुवार को सुनवाई के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप तय करने वाली थी। हालांकि, इमरान ने सुनवाई की शुरुआत में ही माफी की पेशकश कर दी।

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सुनवाई शुरू होते ही इमरान ने मांगी माफी

जियो न्यूज की खबर के मुताबिक, इमरान कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए। इमरान ने अदालत से कहा, "अगर मैंने कोई सीमा पार की है तो मैं माफी मांगता हूं। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मेरा कभी भी अदालत की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था।" साथ ही उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें जज जेबा चौधरी से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने की इजाजत दी जाए।

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हाईकोर्ट ने माफी का हलफनामा देने को कहा

इमरान की माफी के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने कहा कि अदालत गुरुवार को इमरान खान के खिलाफ आरोप तय नहीं करने जा रही है। इमरान ने अदालत में जो कहा, उसका लिखित हलफनामा पेश करने का निर्देश देते हुए मिनल्लाह ने कहा, "अदालत आपके बयान को महत्व देती है। आप अपने बयान की गंभीरता को समझते हैं, हम इसकी सराहना करते हैं।" अदालत ने उनका बयान दर्ज किया और सुनवाई 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

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