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मुंबई लोकल ट्रेन में यूपी के प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या, 2 महीने पहले हुई थी शादी

जैसे ही ट्रेन मलाड स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली थी और आलोक दरवाजे के पास उतरने के लिए खड़े हुए, उसी वक्त आरोपी ने अचानक उनके पेट में चाकू घोंप दिया।

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर 

मुंबई में जिन लोकल ट्रेनों को करोड़ों लोग रोजमर्रा की जिदगी की “लाइफलाइन” कहते हैं, वही शनिवार की शाम एक परिवार के लिए मौत की वजह बन गई। मलाड रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चलती ट्रेन से उतर रहे एक यात्री पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस हमले में 33 वर्षीय प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह की जान चली गई।

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घर लौटते वक्त हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, आलोक कुमार सिंह पेशे से प्रोफेसर थे और एक निजी कॉलेज में पढ़ाते थे। शनिवार शाम वह लोकल ट्रेन से घर लौट रहे थे। यात्रा के दौरान किसी बात को लेकर ट्रेन में एक सह-यात्री से उनकी कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि बहस के दौरान आरोपी ने आलोक को धमकी भी दी थी।

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प्लेटफॉर्म पर घात लगाए बैठा था हमलावर

जैसे ही ट्रेन मलाड स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली थी और आलोक दरवाजे के पास उतरने के लिए खड़े हुए, उसी वक्त आरोपी ने अचानक उनके पेट में चाकू घोंप दिया। हमला इतना तेज था कि आसपास मौजूद यात्री कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आरोपी चलती ट्रेन से कूदकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया।

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अस्पताल पहुंचने से पहले ही हालात बिगड़े

घटना के तुरंत बाद प्लेटफॉर्म पर तैनात जीआरपी के जवान मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ आलोक कुमार सिंह को नजदीकी शताब्दी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, पेट में लगा घाव बेहद गंभीर था और डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

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परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक आलोक कुमार सिंह की शादी को अभी महज दो साल ही हुए थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और मुंबई में नौकरी कर रहे थे। इस अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

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सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

मुंबई लोकल में सीट या जगह को लेकर नोकझोंक की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन सरेआम चाकू से हत्या की इस वारदात ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भीड़भाड़ वाले स्टेशन पर इस तरह का हमला और आरोपी का फरार हो जाना चिंता का विषय बन गया है।

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पुलिस की कार्रवाई

बोरीवली जीआरपी ने इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) के तहत केस दर्ज कर लिया है। रेलवे पुलिस आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच में जुटी हुई है।

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