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नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को मिली जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दी बड़ी राहत

सोसायटी में महिला से बदसलूकी मामले के तूल पकड़ने के बाद त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी केस दर्ज किया गया था। त्यागी ने इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

उत्तर प्रदेश के नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को जमानत पर जेल से रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही त्यागी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

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हाईकोर्ट की जस्टिस सुरेंद्र सिंह की सिंगल बेंच ने श्रीकांत त्यागी की जमानत मंजूर की। श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ही सुनवाई पूरी हुई थी। आज की सुनवाई में यूपी सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया था। यूपी सरकार के जवाब पर श्रीकांत त्यागी की तरफ से भी दलीलें पेश की गईं।

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हाईकोर्ट में श्रीकांत त्यागी की तरफ से सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा और आलोक रंजन मिश्रा ने पक्ष रखा। यूपी सरकार की तरफ से आज कोर्ट में श्रीकांत त्यागी की क्रिमिनल हिस्ट्री और गैंग चार्ट पेश किया गया था। श्रीकांत त्यागी की तरफ से दलील दी गई कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जो भी मुकदमे दर्ज हैं वह दुर्भावना से प्रेरित हैं।

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बता दें कि नोएडा के औमैक्स सोसायटी में एक महिला से बदसलूकी मामले के तूल पकड़ने के बाद श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी केस दर्ज किया गया था। श्रीकांत त्यागी ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। त्यागी को 3 मुकदमों में सेशन कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी थी। बस इसी एक मामले में वह जेल में बंद था, जिसमें भी अब जमानत मिल गई है।

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