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एयर इंडिया पेशाब कांड: शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर टली सुनवाई, अगली सुनवाई 30 जनवरी को

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरज्योत सिंह भल्ला ने महिला के वकील अंकुर महेंद्रो के यह कहने पर मामले को स्थगित कर दिया कि उन्हें जमानत याचिका की प्रति नहीं सौंपी गई है।

फोटो: IANS
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दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिस पर पिछले दिनों न्यूयॉर्क-दिल्ली एयर इंडिया के एक विमान में नशे की हालत में एक बुजुर्ग महिला सहयात्री पर पेशाब करने का आरोप है। नवंबर, 30 जनवरी तक

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पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरज्योत सिंह भल्ला ने महिला के वकील अंकुर महेंद्रो के यह कहने पर मामले को स्थगित कर दिया कि उन्हें जमानत याचिका की प्रति नहीं सौंपी गई है।

आरोपी का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा, यदि अदालत इसे स्थगित करने के लिए इच्छुक है तो कृपया मुझे अंतरिम जमानत दें। यह उचित नहीं है। यह एक कारण नहीं हो सकता कि जांच अधिकारी यहां नहीं है।

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उन्होंने अदालत से मामले को दोपहर 2 बजे सूचीबद्ध करने के लिए कहा। लेकिन हालांकि कोर्ट ने इसे स्थगित कर दिया।

वर्तमान में न्यायिक हिरासत में रह रहे मिश्रा ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग के आदेश के खिलाफ जमानत की मांग करते हुए बुधवार को अदालत का रुख किया, जिन्होंने पहले उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आरोपी का कथित कार्य घृणित और एक महिला की मयार्दा को ठेस पहुंचाने वाला है। 21 जनवरी को मिश्रा की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी।

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