हालात

इलाहाबाद HC ने ताजमहल पर याचिका को किया खारिज, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, कहा-यूनिवर्सिटी जाओ, PhD करो फिर आना कोर्ट

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आप एक समिति के माध्यम से तथ्यों की खोज की मांग कर रहे हैं। यह आपका कोई अधिकार नहीं है और यह आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम आपकी दलीलों से आश्वस्त नहीं हैं।

Getty Images
Getty Images 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आप एक समिति के माध्यम से तथ्यों की खोज की मांग कर रहे हैं। यह आपका कोई अधिकार नहीं है और यह आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम आपकी दलीलों से आश्वस्त नहीं हैं।

Published: undefined

कोर्ट की टिप्पणी पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि क्या मैं इसे फिर से एक नई प्रार्थना के साथ दाखिल कर सकता हूं। अदालत ने कहा कि हमने पाया है कि यह याचिका आगरा में स्थित ताजमहल के इतिहास के संबंध में एक अध्ययन के लिए 226 के तहत एक निर्देश की मांग करती है। दूसरी प्रार्थना ताजमहल के अंदर बंद दरवाजों को खोलने की है। अदालत ने कहा कि हमारी राय है कि याचिकाकर्ता ने हमें पूरी तरह से गैर-न्यायसंगत मुद्दे पर फैसला देने का आह्वान किया है।

कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका पर विचार करने में सक्षम नहीं हैं।

Published: undefined

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार भी लगाई

इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए ताजमहल के बारे में जानकारी लेने की सलाह दी थी। कोर्ट ने याचिका डालने वाले अयोध्या बीजेपी नेता से कहा था कि पीआईएल को मजाक ना बनाएं। कोर्ट ने आगे कहा है कि ताजमहल के बारे में रिसर्च करो उसके बाद ही याचिका डालें। कोर्ट ने कहा कि पहले पढ़ लें, ताजमहल कब और किसने बनवाया।

जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि PIL व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें। इसका मजाक ना बनाएं। ताजमहल किसने बनवाया पहले जाकर रिसर्च करो। यूनिवर्सिटी जाओ, PHD करो तब कोर्ट आना। रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना। अब इतिहास को आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा।

Published: undefined

आपको बता दें, बीजेपी के अयोध्या मीडिया प्रभारी डॉ. रजनीश सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि ताजमहल के 22 कमरों को खोला जाए। कमरों में बंद राज को दुनिया के सामने लाने के लिए इसे खोलने का अनुरोध किया गया था। लेकिन सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

Published: undefined

Google न्यूज़व्हाट्सएपनवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined

  • बड़ी खबर LIVE: डीके शिवकुमार होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए, 3 जून को लेंगे शपथ

  • ,
  • अमेरिका-ईरान डील की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, छह हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा क्रूड

  • ,
  • सिनेजीवन: दीपक तिजोरी ने राहुल रॉय को लेकर फैली अफवाहों पर लगाया विराम और केएल राहुल संग चिल करते दिखे अहान शेट्टी

  • ,
  • पंजाबः जालंधर-लुधियाना हाइवे पर RTI एक्टिविस्ट सिमरनजीत की गोली मारकर हत्या, हमलावर हुए फरार

  • ,
  • 'दावे विश्वगुरु के लेकिन देश में एक परीक्षा भी नहीं करवा सकते', राहुल का आरोप- मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है