हालात

यूपी में महिलाओं-बच्चों के खिलाफ अपराध में अब नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत, विधानसभा में CRPC संशोधन विधेयक पास

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शुक्रवार को सदन में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2022 पारित करने का प्रस्ताव रखा। विधेयक के पक्ष में सत्ताधारी सदस्यों के बहुमत की वजह से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे पारित करने की घोषणा की।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ लगातार हो रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2022 ध्वनि मत से पारित हो गया, जिससे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को अब अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी।

Published: undefined

यूपी विधानसभा से दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2022 के पारित होने के बाद अब दुष्कर्म और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट (पाक्सो) के मामलों में आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं हासिल हो सकेगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शुक्रवार को सदन में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2022 पारित करने का प्रस्ताव रखा। विधेयक के पक्ष में सत्ताधारी सदस्यों के बहुमत की वजह से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे पारित करने की घोषणा की।

Published: undefined

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि महिलाओं के विरूद्ध बलात्कार और बच्चों के विरूद्ध यौन हमलों के घृणित अपराधों के प्रति वर्तमान कानून को और अधिक कठोर करने की आवश्यकता के दृष्टिगत दुष्कर्म और पाक्सों एक्ट में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इससे संबंधित अपराध की धाराओं में संशोधन कर ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों की अग्रिम जमानत की व्यवस्था को समाप्त किये जाने की कार्यवाही की गयी है।

Published: undefined

राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 में संशोधन के माध्यम से पाक्सो अधिनियम 2012 और इसमें दुष्कर्म की धाराओं को सम्मिलित करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया है।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined