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आयुष्मान भारत योजना देश का सबसे बड़ा घोटाला... केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें दिल्ली सरकार को ‘पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन’ को लागू करने के लिए 5 जनवरी तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था।

आयुष्मान भारत योजना देश का सबसे बड़ा घोटाला... केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना
आयुष्मान भारत योजना देश का सबसे बड़ा घोटाला... केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना फोटोः सोशल मीडिया

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को देश का ‘सबसे बड़ा घोटाला’ बताया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार बदलेगी और इन घोटालों की जांच होगी, तब लोगों को पता चलेगा कि आयुष्मान भारत वास्तव में कितना बड़ा घोटाला था।

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उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली सरकार को राजधानी में इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था। इसी को लेकर केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में आयुष्मान भारत योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने छात्र-छात्राओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और मेट्रो की सवारी में 50 प्रतिशत छूट के आम आदमी पार्टी के वादे की घोषणा की।

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केजरीवाल ने आयुष्मान योजना के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की है कि यह एक फर्जी योजना है। आयुष्मान भारत देश का सबसे बड़ा घोटाला है। जब केंद्र सरकार बदलेगी और इन घोटालों की जांच होगी, तब लोगों को पता चलेगा कि आयुष्मान भारत वास्तव में कितना बड़ा घोटाला था।’’

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इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने आज उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें दिल्ली सरकार को ‘पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन’ (पीएम-एबीएचआईएम) को लागू करने के लिए पांच जनवरी तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था। राजधानी में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति रही है। इस योजना को 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।

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पिछले साल 24 दिसंबर को पारित अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा था कि ‘पीएम-एबीएचआईएम’ को पूरी तरह से लागू करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिल्ली के निवासी इसके तहत कोष और सुविधाओं से वंचित नहीं हों। आप सरकार ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

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