
हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावित इमारतों और सड़कों के पुनर्निर्माण को छोड़कर अन्य निर्माण के लिए पहाड़ियों के काटने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह पाबंदी फिलहाल16 सितंबर तक के लिए लगाई गई है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसी तरह, इस अवधि के दौरान शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन और चंबा जिलों में वाणिज्यिक या पर्यटन इकाइयों के लिए नई योजना अनुमति या भवन निर्माण अनुमति पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।
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मानसून के मौसम में राज्य भर में अभूतपूर्व पर्यावरणीय व्यवधान देखे गए हैं, जिसमें विनाशकारी भूस्खलन, भूमि धंसना, नदी तटबंधों के टूटने और गंभीर कटाव शामिल हैं। इससे जीवन और संपत्तियों की दु:खद क्षति हुई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि प्रतिबंध मानव जीवन, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने, नाजुक पारिस्थितिक पर्यावरण को संरक्षित करने और भविष्य में इस तरह के किसी भी नुकसान को सीमित करने के इरादे से लगाया गया है।
प्रवक्ता ने कहा कि उल्लंघनों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा।
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