पूरे देश में जारी कोरोना कहर के बीच जारी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में बाकी के चरणों के चुनाव के लिए कई नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत आयोग ने बाकी के चरणों के लिए प्रचार की अवधि को घटा दिया है। आयोग ने कहा कि बाकी के तीन चरण में चुनाव प्रचार का समय शाम 7 बजे तक ही रहेगा। अब शाम 7 बजे के बाद सुबह 10 बजे तक प्रचार नहीं होगा।
इसके अलावा आयोग ने मतदान के पूर्व चुनाव प्रचार का शोर थमने की अवधि को बढ़ा दिया है। आयोग के अनुसार बाकी के तीन चरणों में प्रचार का शोर थमने की अवधि 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दी गई है, जिसके बाद अब मतदान के तीन दिन पहले प्रचार का शोर थम जाएगा।
इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में चुनाव आयोग ने सभी दलों और प्रत्याशियों को प्रचार में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की भी ताकीद की। आयोग ने साफ कहा कि कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आयोग ने निर्देश दिया कि किसी भी सभा या रैली में आने वाले सभी लोगों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराना आयोजक की जिम्मेदारी होगी और इसका खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा आयोग ने आज की बैठक में यह भी तय किया कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों के स्टार प्रचारक, तमाम नेता खुद प्रत्याशी और पार्टी कार्यकर्ता मास्क पहनेंगे और सुरक्षित दूरी का भी पालन करेंगे। इसके साथ ही उन्हें सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा, ताकि जनता के लिए उदाहरण पेश कर सकें।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के तेज होते प्रकोप के बीच बंगाल में शनिवार को पांचवें चरण का मतदान होना है। इसके बाद भी चुनाव के तीन चरण होने हैं। ऐसे में हालात को देखते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें यह निर्णय लिए गए। ये सारे नए नियम बंगाल चुनाव के अंतिम तीन चरणों में लागू होंगे।
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