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ट्विटर इंडिया एमडी को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत, फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक, पुलिस को वर्चुअल पूछताछ का आदेश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सोमवार तक टि्वटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी की गिरफ्तारी नहीं होगी। पुलिस को अगर माहेश्वरी का कोई बयान दर्ज कराना है तो वह वर्चुअल बयान दर्ज करा सकते हैं। हालांकि, गाजियाबाद पुलिस ने सोमवार तक इंतजार करने की बात कही है।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी में बुलंदशहर निवासी एक बुजुर्ग की दाढ़ी काटने और मारपीट के मामले में वायरल वीडियो को लेकर ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गाजियाबाद पुलिस को सख्ती नहीं बरतने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करने के लिए कहा है।

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इस पहले ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट से कहा कि वह कंपनी के एक कर्मचारी है, निदेशकों में शामिल नहीं हैं। कंपनी के निदेशक विदेश में बैठे हैं। वह भारत में केवल सेल्स और मार्केटिंग का काम देखते हैं। ट्विटर पर कैसा कंटेंट डाला जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है।

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माहेश्वरी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को उनसे सख्ती नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उनसे वर्चुअल माध्यम से पूछताछ करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सोमवार तक टि्वटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी की गिरफ्तारी नहीं होगी। पुलिस को अगर माहेश्वरी का कोई बयान दर्ज कराना है तो वह वर्चुअल बयान दर्ज करा सकते हैं। हालांकि, पुलिस ने वर्चुअल बयान लेने से मना करते हुए सोमवार तक इंतजार करने की बात कही है।

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इस बीच गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में मनीष माहेश्वरी के आने के इंतजार में आज सुबह से ही मीडियाकर्मियों का जमावड़ा लग गया। वहीं थाने में ट्विटर इंडिया के एमडी से सवाल-जवाब करने के लिए मामले के आईओ और सीओ अतुल कुमार सोनकर मौजूद रहे। इसी बीच खबर आई कि गिरफ्तारी से बचने के लिए माहेश्वरी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में जो याचिका डाली थी, उसमें उन्हें राहत मिल गई है।

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