
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की तय तारीख को 31 दिसंबर, 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया है। यह तीसरी बार है कि जब आखिरी तारीख को बढ़ाया गया है। सीबीडीटी द्वारा इस साल सितंबर में जारी एक आदेश के बाद डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई थी। इससे पहले इस लिंकिंग की समय सीमा 30 सितंबर थी।
सीबीडीटी ने आयकर विभाग के लिए नीति बनाई थी। आयकर अधिनियम की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि 1 जुलाई, 2017 को पैन रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति और आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है, उनको अपना आधार नंबर कर अधिकारियों के साथ साझा करना होगा।
नियम है कि अगर पैन को तय सीमा में आधार से लिंक नहीं कराया गया तो इसे रद्द माना जाएगा। जानकारी के मुताबिक, देश में 15 करोड़ से अधिक लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। इसी को ध्यान में रखते हुए तारीख आगे बढ़ाई गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी पैन को आधार से लिंक करना जरूरी बताया था। आदेश में कहा था कि अगर आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया जाता है तो आप आयकर नहीं भर पाएंगे। इसकी डेडलाइन पहले 31 दिसंबर, उससे पहले 31 मार्च, 2019 निर्धारित की गई थी।
इसके अलावा यह जानने के लिए कि आपका आधार - पैन लिंक है या नहीं, इसके लिए आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html पर जा सकते हैं. इसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी।
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