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बिहारः लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप की जा सकती है विधायकी, हाईकोर्ट में सदस्यता को दी गई चुनौती

पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले विजय यादव ने आरोप लगाया कि तेज प्रताप ने नामांकन पत्र में संपत्ति के बारे में गलत जानकारी दी। वह चुनाव आयोग और प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए अदालत से उनकी सदस्यता रद्द करने का अनुरोध किया है।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू के एक नेता ने गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। जेडीयू नेता और याचिकाकर्ता विजय कुमार यादव ने आरोप लगाया है कि तेज प्रताप यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर के हसनपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपने नामांकन पत्र में अपनी चल और अचल संपत्ति के बारे में गलत जानकारी प्रस्तुत की थी।

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जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले विजय यादव ने कहा, "तेज प्रताप ने नामांकन पत्र में संपत्ति के बारे में गलत जानकारी प्रस्तुत की। वह चुनाव आयोग और प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों को धोखा दे रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। इसलिए, मैंने अदालत से उनकी सदस्यता रद्द करने और अपना प्रतिद्वंद्वी राजकुमार राय को घोषित करने का अनुरोध किया है, जिन्होंने चुनाव लड़ा था।"

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वहीं इस मामले पर तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा, "याचिकाकर्ता ने तेज प्रताप यादव की विधानसभा सदस्यता को चुनौती देने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के तहत मामला दर्ज किया है। हम गहन अध्ययन के बाद जवाब दाखिल करेंगे।"

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