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काला हिरण शिकार मामला: राजस्थान सरकार सैफ, तब्बू, सोनाली और नीलम के खिलाफ हाई कोर्ट में करेगी अपील

राजस्थान सरकार ने काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है। बता दें कि 5 महीने पहले ही इस मामले में सलमान खान को छोड़कर सभी अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था।

फोटो: सोशल मीडिया 
फोटो: सोशल मीडिया  काला हिरण शिकार मामले में राजस्थान सरकार सैफ, तब्बू, सोनाली और नीलम के खिलाफ हाई कोर्ट में करेगी अपील  

जोधपुर के कंकाणी में हुए काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्रे और अभिनेता सैफ अली खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले को लेकर राजस्थान सरकार अब हाई कोर्ट में जाएगी। इस मामले में राजस्थान सरकार सैफ अली खान, नीलम कोठारी, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी। बता दें कि जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को छोड़कर अन्य सभी आरोपियों (सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम) को बरी कर दिया था।

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इस साल 5 अप्रैल को जोधपुर सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने करीब दो दशक पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही सलमान पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं बाकी आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया था।

बता दें कि फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान साल 1998 में सलमान खान पर दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था और 20 सालों के लम्बे इंतजार के बाद इस केस में अदालत ने अपना फैसला सुनाया था।

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