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दिल्ली में प्रदूषण पर भड़के CJI, बोले- अब तक के कदम पूरी तरह फेल, MCD को टोल हटाने का दिया निर्देश

कोर्ट ने कहा कि हम अगले साल 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक टोल प्लाजा को बंद रखने के लिए एक ठोस प्लान चाहते हैं। कोर्ट ने इस दौरान एमसीडी को फटकार लगाई और कहा कि कल को पैसों के लिए आप कनॉट प्लेस में भी पैसा वसूलना शुरू कर देंगे।

दिल्ली में प्रदूषण पर भड़के CJI, बोले- अब तक के कदम पूरी तरह फेल, MCD को टोल हटाने का दिया निर्देश
दिल्ली में प्रदूषण पर भड़के CJI, बोले- अब तक के कदम पूरी तरह फेल, MCD को टोल हटाने का दिया निर्देश फोटोः सोशल मीडिया

सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली-एनसीआर में जानलेवा वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेहद तल्ख मौखिक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदूषण पर काबू पाने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, वे पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदूषण में वास्तविक कमी लाने के लिए तात्कालिक नहीं, बल्कि व्यापक और लॉन्ग टर्म योजना की जरूरत है।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट को एमसीडी टोल प्लाजा के बारे में बताया गया, जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की बड़ी वजहों में एक है, जहां घंटों जाम में फंसी कार, मोटरसाइकिल और अन्य गाड़ियां प्रदूषण पैदा करती हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर स्थित नौ टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या स्थानांतरित करने पर विचार करें, ताकि शहर में यातायात भीड़ में कमी लाई जा सके। एक हफ्ते में इस पर विचार करके फैसला करे।

साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम अगले साल 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक टोल प्लाजा को बंद रखने के लिए एक ठोस प्लान चाहते हैं। कोर्ट ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी कहा कि विकल्प के तौर पर वह टोल वसूल कर एमसीडी को हिस्सा देने पर विचार करे। कोर्ट ने इस दौरान एमसीडी को फटकार लगाई और कहा कि कल को पैसों के लिए आप कनॉट प्लेस में भी पैसा वसूलना शुरू कर देंगे।

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बच्चों की सेहत को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्कूल बंद करने और हाइब्रिड मॉडल की व्यवस्था को अस्थायी पॉलिसी करार दिया। पीठ ने कहा कि ये फैसले केवल जोखिम को कुछ समय के लिए कम करने के उद्देश्य से लिए गए हैं। कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि शॉर्ट टर्म उपाय बच्चों और बुजुर्गों को अस्थायी सुरक्षा देने के लिए हैं। साथ ही पीठ ने कहा कि इन्हें सर्दियों की छुट्टियों का ही विस्तार माना जा सकता है, क्योंकि इस दौरान वैसे भी स्कूल 10 से 15 दिन बंद रहते हैं।

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सुनवाई के दौरान एक वकील के दखल देने पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वकीलों पर भी तीखा तंज कसा। सीजेआई ने कहा कि हमारी समस्या यह है कि हमें एक्सपर्ट्स से कम सलाह मिलती है। यहां वकील ही एक्सपर्ट बन जाते हैं। कोर्ट ने विंटर वैकेशन को पहले करने का भी सुझाव दिया, ताकि छुट्टियों के बाद प्रदूषण कम हो सके। इस दौरान एएसजी ने कोर्ट को बताया कि 2.5 लाख मजदूरों को रजिस्टर किया गया है। इनमें से 35 हजार का वेरिफिकेषन हो चुका है। इनके बैंक अकाउंट में सीधे पैसा भेजा जाएगा। सीजेआई ने कहा कि मजदूरों को भुगतान करने वाले राज्य अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।

सुनवाई के दौरान स्कूल बंद होने से मिड डे मील बंद होने का मुद्दा भी उठा। वकील गुरुस्वामी ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि पिछले साल 85 प्रतिशत गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। इससे कुपोषण फैल रहा है। जब स्कूल बंद करते हैं तो हम यह पक्का करते हैं कि गरीब बच्चों को खाना न मिले। उन्होंने पूछा कि घर पर बिठाकर बच्चों की सुरक्षा कैसे होगी। गरीब बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं। वे प्रदूषण में योगदान नहीं दे रहे हैं।

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कोर्ट में यह बात उठी कि हाइब्रिड पढ़ाई अमीर परिवारों के फेवर में है। गरीब बच्चे इसका सबसे ज्यादा नुकसान झेलते हैं। सीजेआई ने कहा कि संपन्न लोग अपने बच्चों को सेफ रख लेंगे, लेकिन बाकी बच्चे रिस्क में रहेंगे। यह सिस्टम भेदभाव पैदा कर सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि प्रदूषण से बुजुर्ग भी खतरे में हैं। पार्क जैसी पब्लिक जगहों पर जाना भी सेफ नहीं रह गया है।

इस दौरान एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि रविवार से गंभीर इमरजेंसी बनी हुई है। 15 दिसंबर को हालात बेहद गंभीर थे। बच्चों की जान खतरे में है। इसलिए स्कूल बंद करने पड़े। एएसजी भाटी ने कहा कि सड़कों पर भीड़ कम करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर पैरेंट्स बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं तो उसमें भी रिस्क है। मामले में अगली सुनवाई अब 6 जनवरी को होगी।

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