हालात

ऑक्सीजन पर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा- लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, फौरन दें सप्लाई

दिल्ली के मैक्स अस्पताल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आपको स्थिति की अंदाजा ही नहीं है। चाहे डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाना हो या एयरलिफ्ट करना पड़े, अस्पतालों को तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

दिल्ली के मैक्स अस्पताल द्वारा ऑक्सीजन की कमी को लेकर दायर आपात याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आपको स्थिति की अंदाजा ही नहीं है। चाहे डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाना हो या एयरलिफ्ट करना पड़े, अस्पतालों को तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं।

Published: 21 Apr 2021, 10:18 PM IST

दिल्ली में लगातार जारी ऑक्सीजन की कमी पर कोर्ट ने केंद्र से जमकर तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि एक दिन पहले आदेश देने के बावजूद औद्योगिक इकाइयों को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकी गई है। कोर्ट ने केंद्र के वकील तूषार मेहता से कहा कि फौरन रोक लगाएं। कोर्ट ने कहा कि लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। जीना लोगों का मौलिक अधिकार है।

Published: 21 Apr 2021, 10:18 PM IST

बता दें कि आज शाम दिल्ली के मैक्स अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी होने पर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अस्पताल ने कोर्ट को बताया कि उसके पटपड़गंज अस्पताल में केवल 3 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, जो खत्म हो गया तो 400 मरीजों की जान खतरे में आ जाएगी। इस याचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि हमारी चिंता केवल दिल्ली नहीं है, बल्कि देश के बाकी राज्य भी हैं। कोर्ट ने कहा कि आखिर केंद्र क्या कर रहा है।

Published: 21 Apr 2021, 10:18 PM IST

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: 21 Apr 2021, 10:18 PM IST