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'आवारा कुत्तों से मुक्त हो दिल्ली-NCR', सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को हटाने का दिया आदेश, कहा- देरी बर्दाश्त नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के प्रत्येक इलाके से आवारा कुत्तों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। इस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति या संगठन बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया  

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) को निर्देश दिया है कि वे तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आवारा कुत्तों को पकड़ें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करें। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एमसीडी और नई दिल्ली नगर निगम को तत्काल कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने और 8 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी कार्य में कोई समझौता नहीं होना चाहिए

यह निर्देश बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। हाल के दिनों में क्षेत्र में कुत्तों के हमले और रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम जनता के बीच डर का माहौल है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के प्रत्येक इलाके से आवारा कुत्तों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। इस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति या संगठन बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अभियान में कोई भी देरी स्वीकार्य नहीं होगी और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

अदालत ने एमसीडी और एनडीएमसी को एक व्यवस्थित कार्य योजना तैयार करने का निर्देश भी दिया है। इसमें कुत्तों को पकड़ने, उनका इलाज कराने और उन्हें उपयुक्त स्थानों पर सुरक्षित रूप से भेजने की व्यवस्था शामिल होनी चाहिए।

कोर्ट ने यह भी दोहराया कि "मानव जीवन और सुरक्षा सर्वोपरि है," और इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल प्रभाव से प्रभावी कदम उठाने आवश्यक हैं।

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