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चुनाव आयोग का आदेश, कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से हटाएं मोदी की तस्वीर, पहले पेट्रोल पंप से हटाने के लिए कहा था

TMC ने चुनाव आयोग से अपनी शिकायत में कहा था कि पीएम मोदी विधानसभा चुनाव में BJP के स्टार प्रचारक हैं। इस स्थिति में, पेट्रोल पंपों और टीकाकरण प्रमाणपत्रों में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने जैसा है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

चुनाव आयोग ने सरकारी योजनाओं से जुड़े इन विज्ञापनों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि पीएम मोदी की तस्वीर को उन चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले कोविड -19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों से हटा दिया जाए, जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं। बता दें कि टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर का होना आचार संहिता का उल्लंघन है।

Published: 06 Mar 2021, 9:09 AM IST

इससे पहले चुनाव आयोग ने बुधवार शाम को जारी आदेश में कहा था कि पेट्रोल-पंपों पर लगे पीएम मोदी की तस्वीर वाले ये विज्ञापन आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए इन्हें 72 घंटे के अंदर हटाया जाए।

Published: 06 Mar 2021, 9:09 AM IST

टीएमसी ने चुनाव आयोग से अपनी शिकायत में कहा था कि पीएम मोदी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। पीएम मोदी कई जगहों पर रैली और जनसभा करने वाले हैं और बीजेपी के लिए वोट मांगने वाले हैं। इस स्थिति में, पेट्रोल पंपों और टीकाकरण प्रमाणपत्रों में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने जैसा है।

Published: 06 Mar 2021, 9:09 AM IST

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के लिए 26 फरवरी को मतदान कार्यक्रम की घोषणा की थी।

Published: 06 Mar 2021, 9:09 AM IST

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Published: 06 Mar 2021, 9:09 AM IST