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SIR पर चौतरफा घिरे चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, वोटर लिस्ट से छूटे नाम फिर जुड़ेंगे, राज्यों में चलेगा विशेष अभियान

SIR के बाद छूटे पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए EC ने विशेष अभियान का निर्देश दिया है। BLO घर-घर जाकर जांच करेंगे और Form 6 भरवाएंगे।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

  • SIR के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम हटने के बीच EC ने छूटे मतदाताओं के लिए विशेष अभियान का निर्देश दिया है।

  • SIR पूरा कर चुके 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छूटे, युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं पर फोकस रहेगा।

  • BLO प्री-SIR और मौजूदा वोटर लिस्ट की तुलना कर घर-घर जाकर पात्र मतदाताओं की पहचान करेंगे।

  • पात्र पाए जाने वालों के लिए Form 6 भरवाया जाएगा और बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे।

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष समेत कई पक्षों ने इस प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां जताई हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने SIR पूरा कर चुके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट से छूटे पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। ड्राफ्ट रोल में करीब 13 करोड़ नाम हटाए गए थे, लेकिन यह आंकड़ा ड्राफ्ट से हटाए गए नामों का है, इसे गलत तरीके से हटाए गए पात्र मतदाताओं की संख्या नहीं माना जा सकता।

आयोग के निर्देश के मुताबिक यह अभियान छूटे हुए मतदाताओं के साथ युवा और पहली बार वोट देने वाले लोगों पर भी केंद्रित होगा। यह कदम 29 सितंबर के पत्र और 1 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद उठाया गया है।

प्री-SIR और मौजूदा लिस्ट की होगी तुलना

आयोग ने अधिकारियों को प्री-SIR और मौजूदा वोटर लिस्ट की तुलना करने को कहा है। इसमें उन मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जिनके नाम पिछली सूची में थे लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं। इसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO इन मतदाताओं की मौजूदा स्थिति जानने के लिए घर-घर जाकर जांच करेंगे।

जांच में पात्र पाए जाने वाले लोगों के नाम जोड़ने के लिए Form 6 भरने में BLO मदद करेंगे। पहली बार वोट देने वाले और अन्य पात्र युवा मतदाताओं को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि मतदाता पंजीकरण लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और पात्र व्यक्ति नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है।

हर हफ्ते 20-25 वोटरों को कवर करेंगे BLO

आयोग ने BLO को हर सप्ताह कम से कम 20-25 मतदाताओं को कवर करने का निर्देश दिया है, ताकि यह अभियान करीब एक महीने में पूरा किया जा सके। जांच के दौरान मतदाताओं की मौजूदा स्थिति दर्ज की जाएगी और जिन लोगों के लिए Form 6 भरा जाएगा, उन्हें भी चिह्नित किया जाएगा।

BLO की ओर से तैयार सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ साझा की जाएगी। Form 6 और फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट संबंधित Electoral Registration Officer यानी ERO को दी जाएगी। ERO इन मामलों की जांच कर संबंधित कानून और नियमों के तहत फैसला लेंगे।

नाइट शेल्टर और लेबर कॉलोनी में भी कैंप

आयोग ने नाम जोड़ने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए बूथ लेवल कैंप आयोजित करने का निर्देश भी दिया है। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी, बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए जरूरत के मुताबिक विशेष कैंप लगाए जा सकते हैं।

इसके अलावा शिक्षण संस्थानों, स्थानीय आउटरीच कार्यक्रमों, SVEEP गतिविधियों और नियमित प्रेस ब्रीफिंग के जरिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। अभियान की प्रगति की CEO, DEO और ERO स्तर पर नियमित समीक्षा भी की जाएगी।

यानी इस खबर का सबसे सुरक्षित और धारदार एंगल यह है: SIR के बाद छूटे पात्र मतदाताओं को फिर से जोड़ने के लिए EC ने विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। इसमें “13 करोड़ पात्र वोटरों के नाम कटे” जैसा दावा नहीं करना चाहिए।

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