प्रवर्तन निदेशालय - ईडी ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की करोड़ों की सपंत्ति शनिवार को जब्त कर लीं। हालांकि कागजों में इन संपत्तियों की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए हैं, लेकिन बाजार मूल्य के हिसाब से इनका मूल्य करीब 60 करोड़ रुपए है। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में हुए कथित घोटाले को लेकर की गई है।
फारूक अब्दुल्ला की जो संपत्तियां जब्त की गई हैं उसमें एक घर श्रीनगर के गुपकार रोड पर स्थित है। दूसरा तनमार्ग के कटीपोरा तहसील और तीसरा जम्मू के भाटिंडी स्थित एक घर शामिल है। इसके अलावा श्रीनगर के पॉश रेजीडेंसी रोड इलाके का एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी शामिल है।
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ईडी ने फारुक अब्दुल्ला की जो संपत्तियां जब्त की हैं उनमें फारूक अब्दुल्ला के तीन घर, 2 प्लॉट और 1 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल हैं। ईडी का आरोप है कि 2005-2006 से 2011 के बीच जेकेसीए ने बीसीसीआई से कुल 109.78 करोड़ रुपये के फंड हासिल किए। 2006 से जनवरी 2012 के बीच फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए के अध्यक्ष थे। फारुक अब्दुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और पदाधिकारी की अवैध नियुक्ति की और उन्हें लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य फाइनेंशियल पावर दिए।
ईडी की इस कार्यवाही पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो संपत्तियां जब्त की गई हैं उसमें से ज्यादातर 1970 के दशक से ही पुश्तैीन संपत्ति हैं और इनमें से सबसे नई संपत्ति का निर्माण 2003 में हुआ। ऐसे में जब्ती का कोई औचित्य नहीं हो सकता है क्योंकि वे जांच के दौरान "अपराध" की कार्रवाई को साबित करने में नाकाम रहे हैं।
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