
राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर 2025 यानी आज से BS4 (भारत स्टेज-4) इंजन वाले सभी कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश पर दिल्ली परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी किया था, जो आज से लागू हो गया है। अब दिल्ली में केवल BS6 मानक वाले कमर्शियल वाहन ही चल सकेंगे।
यह प्रतिबंध लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल्स सभी पर लागू होगा, यदि वे BS4 इंजन पर चलते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला दिल्ली की बढ़ती प्रदूषण समस्या को नियंत्रित करने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही, यह कंपनियों के लिए अपने वाहनों को BS6 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करने का अवसर भी लेकर आया है।
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CAQM के नोटिफिकेशन के अनुसार, दिल्ली में केवल दिल्ली में रजिस्टर्ड BS4 वाहन चल सकेंगे। इसके अलावा, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को बिना किसी रोक-टोक के आवाजाही की अनुमति होगी, क्योंकि ये वाहन बहुत कम धुआं उत्सर्जित करते हैं।
यह प्रतिबंध निजी गाड़ियों, टैक्सियों और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं पर लागू नहीं होगा।
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BS4 (भारत स्टेज-4) एक प्रदूषण नियंत्रण मानक है, जिसे भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से लागू किया था। इस मानक के तहत वाहनों के इंजन और ईंधन को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), पार्टिकुलेट मैटर (PM) और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) जैसे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन काफी कम हो। इससे न केवल वायु प्रदूषण घटता है बल्कि इंजन की कार्यक्षमता भी बेहतर होती है।
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दिल्ली परिवहन विभाग ने बताया है कि राजधानी की सीमाओं पर RFID स्कैनिंग सिस्टम लगाए गए हैं ताकि BS4 वाहनों की पहचान की जा सके और उन्हें एंट्री से रोका जा सके। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी उनका परमिट रद्द किया जा सकता है और 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें।
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