
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर में दान और चढ़ावा चोरी के मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या के थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। मंदिर ट्रस्ट ने मामले में गठित एसआईटी की प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है।
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पुलिस के मुताबिक, ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ट्रस्ट ने रमाशंकर यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष कुमार यादव नामक व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार चोरी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड़यंत्र समेत विभिन्न आरोपों में बीएनएस की 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) धाराओं के तहत यह एफआईआर दर्ज हुई है।
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इससे दो दिन पहले मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी थी, जिसके आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। रिपोर्ट में दान निधि की देखरेख में शामिल लोगों, गिनती और बैंकिंग प्रक्रिया में लगे लोगों और सीसीटीवी फुटेज के रखरखाव के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम बताए गए हैं। एसआईटी की सिफारिशों में गबन के संबंध में एफआईआर दर्ज करना शामिल था ताकि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से संदिग्धों की भूमिका की जांच की जा सके, चोरी और अनुपातहीन आय के बारे में सबूत एकत्र किए जा सकें और इसमें शामिल कड़ियों और नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी गठित की गई थी। यह कदम अयोध्या राम मंदिर को मिले चढ़ावे की रकम के दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद उठाया गया था। एसआईटी में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। एसआईटी के सदस्य अपनी जांच जारी रखेंगे और उनसे दो सप्ताह के भीतर पूर्ण निष्कर्षों और सिफारिशों सहित एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।
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