हालात

लालू यादव को रांची हाईकोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज, 30 अगस्त को करना होगा सरेंडर

चारा घोटाला मामले में दोषी करार आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रांची हाई कोर्ट ने झटका दे दिया है। जमानत पर बाहर लालू ने मेडिकल आधार पर कोर्ट में जमानत बढ़ाने की अर्जी दी जिसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने लालू से 30 अगस्त को सरेंडर करने को कहा है।

फोटो: सोशल मीडिया 
फोटो: सोशल मीडिया  आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव

चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव के मेडिकल ग्राउंड पर पेरोल बढ़ाने से इंकार कर दिया है और हाईकोर्ट ने 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। बता दें कि लालू यादव की प्रोविजनल बेल (औपबंधिक जमानत) की अवधि 27 अगस्त को समाप्त हो रही है और अब उन्हें 30 अगस्त तक कोर्ट में सरेंडर करना होगा।

Published: undefined

स्वास्थ्य के आधार पर प्रोविजनल बेल की अवधि बढ़ाने के लिए लालू की ओर से अपील की गई थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने लालू यादव की पैरवी की, लेकिन कोर्ट ने लालू के आग्रह को खारिज कर दिया।

Published: undefined

लालू की औपबंधिक जमानत रद होने के बाद उनके वकील प्रभात कुमार ने कहा कि लालू का इलाज मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में चल रहा है और अब उन्हें इलाज के लिए रांची के राजेंद्र इस्टीट्यूट अॉफ मेडिकल साइंसेज, रिम्स लाया जाएगा। अब वहीं उनका इलाज होगा।

Published: undefined

इससे पहले रांची हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की प्रोविजनल बेल की अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी थी। लालू यादव की प्रोविजनल बेल 20 अगस्त को समाप्त हो रही थी। सुनवाई को दौरान लालू यादव के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि वे पूर्णतया स्वस्थ नहीं हुए हैं, इसलिए उनकी औपबंधिक जमानत की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने 20 से 27 अगस्त तक मात्र सात दिन के लिए अवधि बढ़ाई।

गौरतलब है कि लालू यादव को पिछले साल 23 दिसंबर को चारा घोटाले में जेल की सजा हुई थी। इसके बाद उन्हें चारा घोटाले के दो और मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined