मेघालय की एक पॉक्सो अदालत ने पांच साल पहले एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पूर्व विधायक जूलियस दोरफांग को 25 साल कैद की सजा सुनाई है। 2016 में हुई इस घटना के समय आरोपी दोरफांग मेघालय विधानसभा का विधायक था। पूर्व विधायक के वकील किशोर चंद्र गौतम ने कहा कि वे पॉक्सो अदालत के फैसले को मेघालय हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
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एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि री-भोई डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश फेब्रोनस सिल्कम संगमा ने मंगलवार को दोरफांग को साल 2016 में एक 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 25 साल जेल की सजा सुनाई है।
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2013 में री-भोई जिले की महती विधानसभा सीट से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मेघालय विधानसभा के लिए चुने गए दोरफांग प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) के पूर्व अध्यक्ष हैं और उन्होंने 2007 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।
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14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद पूर्व विधायक फरार हो गया था और बाद में उसे असम के मुख्य शहर गुवाहाटी के बाहरी इलाके में अंतर-राज्यीय बस टर्मिनस के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले साल चिकित्सा आधार पर मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने से पहले वह री-भोई जिला जेल में बंद था।
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