केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से देश में नया जीएसटी सिस्टम लागू कर दिया है। इससे आम लोगों को राहत मिली है क्योंकि रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो गई हैं, जबकि महंगे और नुकसानदायक सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। रोजमर्रा के सामान, जैसे किराना, डेयरी प्रोडक्ट्स, दवाइयां, घरेलू उपकरण, टीवी-एसी और कार-बाइक तक कई चीजें सस्ती हो गई हैं। वहीं विलासिता और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स दरें बढ़ा दी गई हैं, जिससे ये अब महंगे हो जाएंगे।
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UHT दूध, पनीर, पिज्जा
ब्रेड, रेडी टू ईट रोटी और पराठा
पेंसिल, नोटबुक, चार्ट, प्रैक्टिस बुक, लैब नोटबुक, ग्लोब
33 जरूरी दवाइयां (जिनमें 3 कैंसर की भी)
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
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वनस्पति तेल, घी, मक्खन, चीनी, मिठाइयां
पास्ता, बिस्कुट, चॉकलेट, जूस, नारियल पानी
साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम
किचन का सामान, बच्चों की दूध की बोतल, छाते
सिलाई मशीनें, नैपकिन और डायपर, फर्नीचर, हैंडबैग
ट्रैक्टर, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई सिस्टम, पंप
थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, चश्मा, दस्ताने
₹2,500 तक के रेडीमेड कपड़े, जूट/कपास के बैग, सिंथेटिक धागा
हस्तनिर्मित कागज, पेंटिंग्स, ईंटें, टाइलें
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एसी, वॉशिंग मशीन, LED/LCD टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर
छोटी कारें, 350cc से कम बाइक्स, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, कमर्शियल गाड़ियां
ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पंप, फ्यूल पंप
होटल (₹7,500 प्रतिदिन तक), सिनेमा टिकट (₹100 से कम), ब्यूटी पार्लर
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तेल, घी, चीनी, पास्ता, बिस्कुट
नोटबुक, पेंसिल और अन्य शैक्षिक सामग्री
साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, किचन का सामान
जरूरी दवाइयां और बीमा पॉलिसी
टीवी, एसी, कार, बाइक, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण
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350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलें, बड़ी SUV और लक्जरी कारें
टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% किया गया
कैसीनो, रेस क्लब, जुआ, ऑनलाइन सट्टेबाजी
टैक्स 28% से बढ़ाकर 40%
सिगरेट, सिगार, तंबाकू उत्पाद, एनर्जी ड्रिंक्स
अब इन पर 40% टैक्स लगेगा
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