हालात

गाजियाबादः हिन्दू रक्षा दल अध्यक्ष पिंकी चौधरी पर लगा गुंडा एक्ट, दो दिन में दर्ज हुए तीन मुकदमे

साहिबाबाद पुलिस ने पिंकी चौधरी के खिलाफ गुंडा एक्ट की धाराओं में दर्ज केस में पुराने मुकदमों का हवाला दिया है, जो अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। डीसीपी शुभम पटेल ने कहा कि पिंकी चौधरी पर पूर्व में भी दर्ज कई मुकदमों के आधार पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है।

गाजियाबाद में हिन्दू रक्षा दल अध्यक्ष पिंकी चौधरी पर लगा गुंडा एक्ट
गाजियाबाद में हिन्दू रक्षा दल अध्यक्ष पिंकी चौधरी पर लगा गुंडा एक्ट फोटोः IANS

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने हिन्दू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी चौधरी पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। पिंकी चौधरी पर यह कार्रवाई हिंदुओं के लिए आपत्तिजनक शब्द बोलने को लेकर हुई है। बीते दो दिनों पर उस पर तीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब उसके खिलाफ थाना साहिबाबाद में गुंडा एक्ट का नया मुकदमा दर्ज किया गया है।

Published: undefined

दरअसल, 23 सितंबर को शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में नाले में गोवंश के अवशेष मिले थे। अवशेष मिलने की सूचना पर पिंकी चौधरी अपने समर्थकों सहित पहुंचा थे। यहां वह फेसबुक लाइव पर आए और हिन्दुओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने इस मामले में शिकायत पर 2 अक्टूबर को पिंकी चौधरी पर एफआईआर दर्ज की।

Published: undefined

इसके बाद उसी 2 अक्टूबर को राजनगर एक्सटेंशन में पुलिस द्वारा 'जय माता दी' स्टीकर लगे एक वाहन का चालान काटने पर हिन्दू रक्षा दल ने हंगामा किया और धरना दिया। वहां भी पिंकी चौधरी ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी से अभद्रता की और उसका मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया। इस मामले में हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार ने थाना नंदग्राम में भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी भैया और 10-12 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

Published: undefined

अब 3 अक्टूबर को साहिबाबाद पुलिस ने पिंकी चौधरी के खिलाफ गुंडा एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें पुराने चार मुकदमों का हवाला दिया गया है, जो अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। डीसीपी शुभम पटेल ने बताया कि पिंकी चौधरी पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इस आधार पर उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined