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सोना तस्करीः कन्नड़ अभिनेत्री रान्या को जेल में ही रहना होगा, विशेष अदालत ने जमानत याचिका खारिज की

डीआरआई ने 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर रान्या के पास से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की सोने की छड़ें जब्त की थीं। बाद में उनके घर से 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये भारतीय मुद्रा भी बरामद की गई।

कन्नड़ अभिनेत्री रान्या को जेल में ही रहना होगा, विशेष अदालत ने जमानत याचिका खारिज की
कन्नड़ अभिनेत्री रान्या को जेल में ही रहना होगा, विशेष अदालत ने जमानत याचिका खारिज की फोटोः सोशल मीडिया

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को सोना तस्करी के मामले में कन्नड अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव की जमानत याचिका को ठुकरा दिया। अदालत ने मामले के दूसरे आरोपी तरुण राजू को जांच जारी रहने तक 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और डीजीपी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या राव अभी परप्पाना अग्रहारा जेल में बंद हैं। इस मामले ने पूरे देश में काफी चर्चा बटोरी है।

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न्यायाधीश विश्वनाथ सी गौदर ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की बातों को सुनने के बाद यह फैसला दिया। वहीं, इस मामले में दूसरे आरोपी तरुण राजू के वकील ने भी जमानत के लिए याचिका दायर की। अदालत ने डीआरआई से इस पर अपनी आपत्तियां पेश करने को कहा। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए यह फैसला सुनाया। डीआरआई ने पहले अदालत को बताया था कि रान्या राव से जुड़ा सोना तस्करी का मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर का है और इसमें हवाला का भी कनेक्शन है। इस वजह से यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला बन गया है।

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डीआरआई की ओर से वरिष्ठ वकील मधु राव ने बुधवार को अदालत में रान्या राव की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि तस्करी के इस गिरोह की भूमिका की जांच जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और संदिग्ध हवाला लेन-देन की भी जांच चल रही है। राव ने कहा, "अगर हम इस मामले में अपराध की मंशा को देखें, तो जेल ही उसके लिए सही जगह है। अदालत को सिर्फ इस वजह से जमानत नहीं देनी चाहिए कि आरोपी एक महिला है।"

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उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन हैं और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की मदद से तस्करी की गई। उन्होंने कहा, "इस बात की जांच की जानी चाहिए कि धन का हस्तांतरण कैसे किया गया और जब्त सोने को खरीदने के लिए धन की व्यवस्था कैसे की गई।" वकील ने यह भी बताया कि रान्या राव के पास एक पहचान पत्र है, जिसमें उसे दुबई का निवासी बताया गया है, जिससे उसके देश से भागने का खतरा बढ़ जाता है।

उन्होंने कहा, "उसे जमानत देने की कोई ठोस वजह नहीं है, खासकर जब उसने 12.56 करोड़ रुपये का सोना तस्करी किया हो। इसके अलावा, 2.67 करोड़ रुपये नकद और 2.06 करोड़ रुपये का सोना पहले ही जब्त हो चुका है। 4 मार्च को उसके घर की तलाशी ली गई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक कानूनी तरीके से उसे गिरफ्तार किया गया।"

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राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने तीन मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या के पास से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की सोने की छड़ें जब्त की थीं। अधिकारियों ने बताया था कि बाद में उनके आवास से 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये भारतीय मुद्रा भी बरामद की गई।

पूछताछ के दौरान, अधिकारियों को पता चला कि तस्करी में तरुण राजू की भी सहभागिता थी और कथित तौर पर वह भारत के भीतर सोने के परिवहन और वितरण का समन्वय कर रहा था।दोनों को हिरासत में ले लिया गया और सीमा शुल्क अधिनियम तथा तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

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