मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 100 फीसदी क्षमता के साथ स्कूल खोलने के आदेश दे दिए हैं। इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। गाइडलाइंस मुताबिक, राज्य में पहली कक्षा से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूल और हॉस्टल 100 फीसदी क्षमता के साथ शुरू किए जाएंगे। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज पहले की तरह ही जारी रहेगी। अभी छात्रों को हॉस्टल और स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की अनुमति को अनिवार्य रखा गया है। क्लासेस पूरी तरह बंद हो जाए।
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स्कूलों को खोलने के लिए ये है गाइडलाइंस:
कक्षा पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी क्लास पूरी क्षमता के साथ शुरू किए जा सकते हैं।
सभी हॉस्टल वाले स्कूल कक्षा पहली से 12वीं तक 100 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं।
स्कूल और हॉस्टल में छात्र-छात्राओं की हाजिरी के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी है।
स्कूल प्रबंधन समिति जरूरत के मुताबिक, ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से पढ़ाई के संबंध में फैसला कर सकेगी।
दूरदर्शन और वॉटसऐप ग्रुप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पहले की तरह रहेगा।
सभी स्कूलों और हॉस्टल के शिक्षकों/कर्मचारियों का डबल डोज टीकाकरण किया जाना अनिवार्य है।
किसी शिक्षक और छात्र के संक्रमित होने की दशा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति से जारी विभागीय आदेश मान्य होंगे।
भारत सरकार/राज्य स्तर के समय-समय पर जारी एसओपी एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
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