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गुजरात: गोवंश हत्या कानून के तहत पहली बार 10 साल की सजा, दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी पर एक बछड़े को चुराकर उसकी हत्या करने का आरोप लगा था। मामला सामने आने का बाद पुलिस की तरफ से इस मामले में फॉरेंसिक जांच कराई गई थी। सबूतों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया था। इसके आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

गुजरात के धोराजी शहर में स्थित कोर्ट ने गोवंश की हत्या के मामले में एक शख्स को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर कोर्ट ने 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। खबरों के मुताबिक, देश में यह पहला मामला है जब किसी आरोपी को अदालत ने गोवंश की हत्या के मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई है।

Published: 07 Jul 2019, 1:04 PM IST

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी पर एक बछड़े को चुराकर उसकी हत्या करने का आरोप लगा था। मामला सामने आने का बाद पुलिस की तरफ से इस मामले में फॉरेंसिक जांच कराई गई थी। फॉरेंसिक जांच में अपराथ की पुष्टि होने के बाद तमाम सबूतों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया था। इन्हीं सबूतों के आधार पर मामले में धोराजी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

Published: 07 Jul 2019, 1:04 PM IST

गौरतलब है कि साल 2017 के जून के महीने में गोवंश की सुरक्षा को लेकर गुजरात विधानसभा की तरफ से नया विधेयक पेश किया गया था। विधेयक के पारित होने और कानून बनने के बाद इसे लागू किया गया था। कानून के मुताबिक, गो-हत्या करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रवधान है। इसके साथ इस कानून के तहत 5 लाख रुपये तक का जुर्माने का भी प्रावधान है। इस कानून के तहत गोवंश की हेराफेरी करने वालों और गोमांस के साथ पकड़े जाने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान है। देश में गुजरात ऐसा पहला प्रदेश है, जिसने गो-हत्या को रोकने के लिए इतना सख्त कानून बनाया है।

Published: 07 Jul 2019, 1:04 PM IST

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Published: 07 Jul 2019, 1:04 PM IST