बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को 24 साल पहले एक मंदिर के पास भजन गायक और टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की सनसनीखेज दिनदहाड़े हत्या के दोषी अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। मर्चेंट ब्रदर्स के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि अदालत ने टिप्स कंपनी के सह-संस्थापक रमेश तौरानी के बरी होने की भी पुष्टि की, लेकिन मर्चेंट के भाई अब्दुल राशिद दाऊद मर्चेंट को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Published: 01 Jul 2021, 2:13 PM IST
न्यायमूर्ति साधना जाधव और न्यायमूर्ति एन.आर. बोरकर ने व्यापारी भाई-बहनों को हत्या, साजिश, सामान्य इरादों और शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी पाया। अदालत ने कहा, "अपीलकर्ता (अब्दुल रऊफ) को छूट का हकदार नहीं होना चाहिए। उसका आपराधिक इतिहास रहा है और उसके बाद भी इसी तरह की गतिविधियों में लगा रहा। न्याय और समाज के हित में अपीलकर्ता किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।"
Published: 01 Jul 2021, 2:13 PM IST
अदालत ने आगे कहा कि 1997 की घटना के तुरंत बाद अब्दुल रऊफ 2001 में अपनी गिरफ्तारी तक फरार था और बाद में 2009 में पैरोल पर रिहा हुआ और 2016 में फिर से गिरफ्तार किया गया।
अदालत का आदेश महाराष्ट्र सरकार की अपील में राज्य के वकील प्राजक्ता शिंदे के माध्यम से तौरानी और अब्दुल रशीद के बरी होने के खिलाफ और अब्दुल रऊफ की अपील में उनकी दोष सिद्धि और उम्रकैद की सजा के खिलाफ आया था।
Published: 01 Jul 2021, 2:13 PM IST
12 अगस्त, 1997 को, दिल्ली के संगीत व्यवसायी गुलशन कुमार की उपनगरीय मुंबई के जुहू में एक मंदिर के बाहर 16 गोलियों से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे बॉलीवुड में भारी उथल-पुथल मच गई थी। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि हत्या कुमार और तौरानी के बीच व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम थी और कुमार और संगीत निर्देशक नदीम सैफी के बीच एक दरार थी।
Published: 01 Jul 2021, 2:13 PM IST
सैफी ने कथित तौर पर कुमार की हत्या के लिए दाऊद इब्राहिम कास्कर गिरोह के गैंगस्टर अबू सलेम को काम पर रखा था, लेकिन जून 1997 में लंदन भाग गया और तब से वापस नहीं आया, जबकि उसके साथी श्रवण राठौड़ की अप्रैल 2021 में मृत्यु हो गई।
Published: 01 Jul 2021, 2:13 PM IST
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: 01 Jul 2021, 2:13 PM IST