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ज्ञानवापी विवादः एक बार फिर सर्वे रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाई ASI, कोर्ट ने दिया और एक सप्ताह का समय

जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश के आदेश से ज्ञानवापी परिसर (सील वजूखाने को छोड़ कर) में एएसआई ने बीते 24 जुलाई को सर्वे शुरू किया था। एएसआई ने 2 नवंबर को कोर्ट को बताया कि सर्वे का काम पूरा हो गया है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए।

ज्ञानवापी मामले में एक बार फिर सर्वे रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाई ASI, कोर्ट ने दिया और एक सप्ताह का समय
ज्ञानवापी मामले में एक बार फिर सर्वे रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाई ASI, कोर्ट ने दिया और एक सप्ताह का समय फोटोः IANS

उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से परिसर की सर्वे रिपोर्ट एक बार फिर सोमवार को जिला जज की अदालत में दाखिल नहीं की जा सकी। कोर्ट ने रिपोर्ट पूरी करने और उसे जमा करने के लिए एक सप्ताह का और समय दिया है।

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हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने एएसआई को सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर तय की है।

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इससे पहले बीते 30 नवंबर को एएसआई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीसरी बार 10 दिन का अतिरिक्त समय अदालत ने दिया था। साथ ही, यह भी कहा था कि उम्मीद करते हैं कि एएसआई अब आगे समय की मांग नहीं करेगा। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश के आदेश से ज्ञानवापी परिसर (सील वजूखाने को छोड़ कर) में एएसआई ने बीते 24 जुलाई को सर्वे शुरू किया था।

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एएसआई ने दो नवंबर को कोर्ट को बताया कि सर्वे का काम पूरा हो गया है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय चाहिए। इसके बाद एएसआई ने दोबारा अतिरिक्त समय दिए जाने की कोर्ट से मांग की। तीसरी बार अतिरिक्त समय की मांग करने पर अदालत ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत एएसआई को दी। इसके साथ ही इस प्रकरण की सुनवाई की अगली तिथि 11 दिसंबर नियत कर दी थी। अब चौथी बार फिर एक सप्ताह की मोहलत दी गई है।

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