संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़े बहुचर्चित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज (सोमवार) को सुनवाई करेगा। यह सुनवाई जामा मस्जिद कमेटी के चेयरमैन जफर अली की ओर से दाखिल याचिका पर होगी, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज चार्जशीट को रद्द करने की मांग की है।
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ द्वारा की जाएगी। याचिकाकर्ता जफर अली का कहना है कि उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट राजनीतिक और सांप्रदायिक आधार पर की गई है, और इसका कोई ठोस सबूत नहीं है।
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यह मामला 24 नवंबर 2024 को संभल जिले की जामा मस्जिद में किए गए एक सरकारी सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है। उस दौरान हालात बेकाबू हो गए थे और पथराव व आगजनी जैसी घटनाएं सामने आई थीं। जांच के दौरान जफर अली का नाम सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
गिरफ्तारी के बाद जफर अली ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे 25 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया था। अब उन्होंने अगला कदम उठाते हुए ट्रायल कोर्ट में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट को निरस्त करने के लिए यह याचिका दाखिल की है।
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