हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा को लेकर जारी बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस एक्शन पर रोक लगा दी और स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगाने को कहा। हरियाणा सरकार ने नूंह में हुई हिंसा के बाद ये एक्शन लिया था और हिंसा में शामिल उपद्रवियों के घरों, दुकानों और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। इतना ही नहीं बवाल के दौरान जिन जगहों का इस्तेमाल हुआ, वहां भी सरकार का बुलडोजर चला है।
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