
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला में पांच मंजिला संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिलों पर यथास्थिति बनाए रखने और शिमला नगर आयुक्त अदालत के निर्देशों के अनुसार ऊपरी तीन मंजिलों को ध्वस्त करने का बुधवार को आदेश दिया।
न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने मामले से संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।
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अदालत ने शिमला नगर आयुक्त अदालत द्वारा अक्टूबर 2024 में पारित मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों के संबंध में दिए गए आदेशों को भी बरकरार रखा और हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड को अगली सुनवाई से पहले मस्जिद की ऊपरी मंजिलों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया।
वक्फ बोर्ड ने सुनवाई के दौरान बताया कि पांच मंजिला मस्जिद की ऊपरी दो मंजिलें पहले ही गिरा दी गई हैं और शेष तीसरी मंजिल भी जल्द ही गिरा दी जाएगी।
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वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति ने पहले नगर निगम अदालत के आदेश को जिला अदालत में चुनौती दी थी। हालांकि जिला अदालत ने नगर आयुक्त अदालत के फैसले को बरकरार रखा और 30 दिसंबर तक अवैध ढांचे को गिराने का आदेश दिया।
इस फैसले के बाद, वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी। मामले की अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी।
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