
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अन्य लोगों के खिलाफ आरोप 16 जुलाई के बाद तय करेगी। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रही है। बता दें कि इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसले को 16 जुलाई तक के लिए टाल दिया है।
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ईडी ने 16 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है, जिनमें लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, और उनके बेटे और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव शामिल हैं। ईडी का मामला सीबीआई द्वारा दर्ज आईआरसीटीसी होटल घोटाले से हुई अपराध की कमाई की कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।
एजेंसी का आरोप है कि 2004 और 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान आईआरसीटीसी होटलों के संचालन के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने में अनियमितताएं बरती गईं।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, होटल के रखरखाव के कॉन्ट्रैक्ट तय नियमों का पालन किए बिना राजद प्रमुख लालू यादव के करीबी सहयोगियों से जुड़ी एक निजी कंपनी को दिए गए थे। यह भी आरोप है कि इसके बदले में, लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से जुड़ी एक बेनामी कंपनी के माध्यम से तीन एकड़ कीमती जमीन हासिल की गई थी।
इस मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं।
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इससे पहले, विशेष अदालत के जज ने आरोपियों और ईडी की ओर से पेश वकीलों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आरोप तय करने पर अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में भी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें उसी कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।
पिछले साल अक्टूबर में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किएथे।
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जबकि लालू प्रसाद यादव ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि आईआरसीटीसी होटलों के लिए टेंडर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दिए गए थे।
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