जम्मू-कश्मीर के डोडा में अधिकारियों ने सार्वजनिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा के मद्देनजर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डोडा प्रशासन ने अभद्र भाषा, भड़काऊ बयानों और हिंसा भड़काने वाले कृत्यों के खिलाफ सख्त निषेधाज्ञा भी जारी की है।
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डोडा के जिलाधिकारी हरविंदर सिंह द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि अधिकारियों ने पाया है कि कुछ व्यक्ति और समूह साइबर प्रतिबंधों को दरकिनार करने और प्रतिबंधित ऐप, वेबसाइट और डिजिटल सामग्री तक पहुंचने के लिए वीपीएन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ रही है।
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इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति प्राप्त वीपीएन को छोड़कर, वीपीएन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।
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डोडा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ठाकुर द्वारा जारी एक अन्य आदेश में, घृणास्पद भाषण, भड़काऊ बयानों और हिंसा भड़काने वाले कृत्यों के खिलाफ सख्त निषेधाज्ञा जारी की गई। ये आदेश दो महीने तक लागू रहेंगे, बशर्ते इन्हें पहले वापस न ले लिया जाए। डोडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।
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