हालात

झारखंडः आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत, 2014 में दर्ज एफआईआर रद्द

जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत के इस आदेश के साथ ही इस मामले में उनके खिलाफ चल रही सभी न्यायिक कार्यवाहियां समाप्त हो गई हैं।

झारखंडः आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत, 2014 में दर्ज एफआईआर रद्द
झारखंडः आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत, 2014 में दर्ज एफआईआर रद्द फोटोः IANS

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से गुरुवार को बड़ी कानूनी राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े आपराधिक मामले में दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। अदालत के इस आदेश के साथ ही इस मामले में उनके खिलाफ चल रही सभी न्यायिक कार्यवाहियां समाप्त हो गई हैं।

Published: undefined

जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। यह मामला वर्ष 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप से जुड़ा था। इसे लेकर सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना में कांड संख्या 418/2014 के तहत हेमंत सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

Published: undefined

बाद में उन्होंने एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इसे कानूनन असंगत बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। मामला पिछले कई वर्षों से हाईकोर्ट में लंबित था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले ही निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद मुख्य याचिका पर नियमित सुनवाई जारी रही। मुख्यमंत्री की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया।

Published: undefined

अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों, अभिलेखों और कानूनी पहलुओं का परीक्षण किया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मामले में मामले को बरकरार रखने का आधार नहीं बनता है। इसके बाद एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने पक्ष रखा।

Published: undefined

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल @navjivanindia से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए

Published: undefined