कोरोना काल में नए साल के जश्न को देखते हुए यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। योगी सरकार ने नए साल पर कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं नए साल पर कार्यक्रम के लिए पुलिस-प्रशासन से भी इसकी इजाजत लेनी होगी।
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योगी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, कार्यक्रम की मंजूरी मिलने के बाद कविड नियमों का पालन भी करना होगा। खुली जगह पर आयोजन होने की स्थिति में क्षमता के 40 प्रतिशत लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। इसके अवाला आयोजनकर्ता को कार्यक्रम में कोरोना से बचाव के लिए सभी इंतजाम करने होंगे। महामारी से बचाव में कोताही बरतने पर आयोजनकर्ता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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कार्यक्रम की इजाजत के लिए जिला प्रशासन को आवेदन पत्र लिखना होगा. इसमें आयोजनकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बतानी होगी। ये जानकारी देने के बाद ही जिला प्रशासन से कार्यक्रम की मंजूरी मिल सकती है।
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