
शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में ED द्वारा अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए समान पर हाजिर नहीं होने की वजह से प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट मे ने CrPC की धारा 190 (1)(ए) समेत PMLA की धारा 63 (4) के तहत एक नई शिकायत दर्ज की है। जिसपर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा शाम चार बजे फैसला सुनाएंगी। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल लगातार समन को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। दरअसल ED ने पिछले चार महीनों में केजरीवाल को पांच समन जारी किए हैं। जिस पर मुख्यमंत्री ने ED के सामान को अवैध बताते हुए ED के सामने पेश होने से इनकार कर दिया।
एएसजी एसवी राजू ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 50 के तहत, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पांच बार समन भेजा, लेकिन पांचों बार सीएम केजरीवाल ने समन को नजरअंदाज किया और ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए।कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं।ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
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