
सलमान खान जेल में पहली रात घर के कपड़ों में ही गुजारेंगे। जोधपुर जेल के डीआईजी विक्रम सिंह ने बताया कि सलमान खान को अभी जेल के कपड़े नहीं दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सलमान खान को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है और उन्हें अलग बैरक में रखा गया है। जेल डीआईजी ने बताया कि सलमान खान को डिनर में गोभी की सब्जी, दाल और चपाती दी गई, उन्होंने किसी चीज़ की मांग नहीं की।
अभिनेता सलमान खान की जमानत पर शुक्रवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। ऐसे में सलमान को आज रात जेल में ही रहना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि उन्हें बैरक नंबर-1 में रखा जा सकता है। बैरक नंबर-2 में आसाराम बापू बंद हैं।
अभिनेता सलमान खान के वकील जमानत के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गए हैं। खबरों के मुताबिक, कल यानी शुक्रवार को सलमान खान की जमान पर सुनवाई हो सकती है।
काला हिरण शिकार केस में 5 साल की सजा होने के बाद सलमान खान को लेने पुलिस वैन कोर्ट पहुंच गई है। खबरों के मुताबिक, जोधपुर जेल में ही सलमान खान का मेडिकल होगा। जोधपुर जेल के डीआईजी विक्रम सिंह ने बताया कि जेल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सलमान को जेल लेजाया जाएगा।
जोधपुर कोर्ट से काला हिरण शिकार केस में सलमान खान को सजा मिलते ही अदालत में मौजूद उनकी दोनों बहनें रो पड़ीं।
काला हिरण शिकार केस में जोधपुर कोर्ट से अभिनेता सलमान खान को सजा मिलने के बाद विश्नोई समाज ने खुशी जताई।
कोर्ट से सजा का ऐलान के बाद सलमान खान को जोधपुर जेल ले जाया जा रहा है।
जोधपुर कोर्ट ने काला हिरण शिकार केस में सलमान खान की सजा का ऐलान कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की जेल के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सलमान को जेल जाना पड़ेगा।
जोधपुर कोर्ट में काला हिरण शिकार केस में सलमान खान की सजा पर बहर पूरी हो गई है। बताया जा रहा है कि उनकी सजा पर लंच के बाद फैसला सुनाया जाएगा।
सलमान खान जोधपुर कोर्ट में ही जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। जज ने सजा पर फैसला सुनाते हुए सलमान खान से कहा कि जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
काला हिरण शिकार केस में अभिनेता सलमान खान की सजा पर थोड़ी देर में फैसला आएगा। इस बीच सलमान खान के दो जमानती कोर्ट पहुंच गए हैं। वहीं सलमान खान की सजा पर बहस पूरी होने के बाद जज कोर्ट रूम से अपने चेंबर में चले गए हैं।
बिश्नोई सभा ने कहा है कि वह काला हिरण शिकार मामले में बरी किए गए 4 आरोपियों तब्बू, नीलम, सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे के खिलाफ कोर्ट में अपील करेगा।
जोधपुर कोर्ट में काला हिरण शिकार केस में सलमान खान की सजा पर बहस पूरी हो गई है। थोड़ी देर में सजा पर फैसला आएगा। अगर सलमान को 3 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। वहीं सलमान खान के वकील ने कोर्ट से कम से कम सजा देने की गुहार लगाई है।सरकारी वकील ने कहा कि सलमान खान आदतन अपराधी हैं। उन्हें 3 साल से ज्यादा की सजा होनी चाहिए।
जोधपुर कोर्ट में काला हिरण शिकार केस में सलमान खान की सजा पर बहस पूरी हो गई है। कुछ ही देर में यह फैसला आएगा कि सलमान खान को इस मामले में कितने साल की सजा होगी।सलमान कोर्ट में दोनों बहनों के साथ मौजूद हैं।
काला हिरण शिकार केस में सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे और तब्बू बरी हो गए हैं। चारों फिल्मी सितारे इस मामले में सह आरोपी थे, जिन्हें कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।सभी पर सलमान खान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप था।
जोधपुर कोर्ट ने काला हिरण शिकार केस में सलमान खान को दोषी करार दिया है। मामले में सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे और तब्बू बरी हो गए हैं।
जोधपुर कोर्ट में सलमान खान बहन अलवीरा और अर्पिता के साथ फैसले का इंतजार कर रहे हैं।11:30 बजे तक फैसला आने की उम्मीद है। दोषी पाए गए तो सलमान समेत सभी आरोपियों को 6 साल की सजा हो सकती है।
जोधपुर कोर्ट में काला हिरण शिकार केस की सुनवाई शुरू हो गई है। थोड़ी देर में सलमान खान पर फैसला आएगा।
जोधपुर कोर्ट से सलमान खान पर काला हिरण शिकार केस में थोड़ी देर में फैसला आएगा। सलमान के साथ उनकी बहन अलवीरा भी जोधपुर कोर्ट पहुंच गई हैं।
काला हिरण शिकार केस में थोड़ी देर में जोधपुर कोर्ट से सलमान खान पर फैसला आएगा। सलमान खान होटल से कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। सलमान की बहन अलवीरा भी जोधपुर में हैं। अलवीरा भी होटल से कोर्ट के लिए निकल चुकी हैं। थोड़ी देर में दोनों कोर्ट पहुंचेंगे।
काला हिरण शिकार केस में अगर सलमान खान दोषी ठहराए गए तो उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। जोधपुर सेंट्रल जेल में आसाराम समेत कई हाई-प्रोफाइल कैदी बंद हैं।
काला हिरण शिकार केस में थोड़ी देर में फैसला आएगा। इस बीच बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान को कड़ी सजा देने की मांग की है। बिश्नोई टाइगर फोर्स के अध्यक्ष रामपाल भवाद ने सलमान खान को कड़ी सजा देने की मांग की है। बिश्नोई समाज के लोगों ने ही 1998 में इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
1998 में हिरणों के शिकार के बाद अभिनेता सलमान खान जोधपुर जेल में 18 दिन बिता चुके हैं। उन्हें 12 अक्टूबर, 1998 को वन विभाग ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद सलमान खान 17 अक्टूबर तक जेल में रहे। वहीं घोड़ा फार्म हाउस हिरण शिकार मामले में 2006 में 10 से 15 अप्रैल तक 6 दिन सेंट्रल जेल में उन्हें रहना पड़ा था। सेशन कोर्ट से सजा मिलने के बाद 2007 में सलमान को 26 से 31 अगस्त तक जेल में रहना पड़ा था।
जोधपुर कोर्ट से काला हिरण शिकार मामले में फैसला आना है। जज अदालत पहुंच चुके हैं। फैसला सुनने के लिए थोड़ी में सलमान खान भी कोर्ट पहुंचेंगे। सलमान खान के वकील हस्तीमल कोर्ट में मौजूद हैं।
जोधपुर कोर्ट से काला हिरण शिकार मामले में थोड़ी देर में सलमान खान पर फैसला आएगा। फैसला सुनाने के लिए देव कुमार खत्री कोर्ट पहुंच गए हैं।
काला हिरण शिकार मामले में फैसला सुनाने के लिए सुबह 10 बजे कोर्ट पहुंचेंगे सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री।
अभिनेता सलमान समेत सभी आरोपियों को कोर्ट यदि दोषी मानती है तो वाइल्ड लाइफ कानून 9/51 व 9/52 के तहत कम से कम 3 साल की जेल या अधिकतम 7 साल की जेल का प्रावधान है। लेकिन यह मामला इस कानून के संशोधन से पहले का है। ऐसे में इस मामले में कम से कम 1 साल और अधिकत 6 साल की जेल का प्रावधान है। वहीं आईपीसी की धारा 148 के अंतर्गत दो साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस धारा में सजा मिलने के बाद जमानत भी हो जाती है।
27 सिंतबर, 1998 को सलमान खान पर जोधपुर के पास भवाद गांव की सीमा पर एक चिंकारा का शिकार करने का आरोप लगा। इस मामले में सलमान खान को 17 फरवरी, 2006 को निचली अदालत से 1 साल की सजा हुई थी। सलमान खान की अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सजा पर स्टे लगा दिया।
अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जोधपुर के पास ओसिया के घोड़ा फार्म में दो चिंकारा के शिकार का आरोप लगा था। इस मामले में 10 अप्रैल, 2006 को सलमान खान को 5 साल की सजा हुई थी। सलमान ने फैसले के खिलाफ जिला कोर्ट में अपील की, लेकिन याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद सलमान ने हाईकोर्ट में रिविजन पीटिशन दायर की और राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 जुलाई, 2017 को घोड़ा फार्म और भवाद दोनों ही शिकार केस में सलमान खान को बरी किया।
अभिनेता सलमान खान खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। 15 अक्टूबर 1998 को जोधपुर पुलिस ने सलमान खान के पास से हथियारों को सीज कर एक केस दर्ज किया था। आरोप है कि जिस हथियार से सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया था उसका लाइसेंस 22 सिंतबर 1998 को ही खत्म हो चुका था। इस मामले में सलमान खान पर अवैध हथियार रखने और उससे शिकार करने का आरोप है। इस मामले में कोर्ट ने सलमान को 1 जनवरी, 2017 को संदेह के आधार पर बरी किया था। इसके बाद राजस्थान सरकार ने जिला कोर्ट में अपील की।
अभिनेता सलमान खान पर 1 और 2 अक्टूबर की रात को जोधपुर के पास कांकाणी वन क्षेत्र में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। इस मामले में सोनाली बेंद्र, तब्बू, सैफ और नीलम भी सह आरोपी बनाए गए थे। इस मामले में 5 अप्रैल को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इसी मामले में फैसला आना है।
1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान अभिनेता सलमान खान पर 1 और 2 अक्टूबर की रात को जोधपुर के पास कांकाणी वन क्षेत्र में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। इसी माममले में आज फैसला आना है। आरोप यह भी है कि सलमान खान ने जिस बंदूक से शिकार किया था उस बंदूक की लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी थी। शिकार के बाद सलमान खान मौके से फरार हो गए थे। अभिनेत्री सोनाली बेंद्र, तब्बू, अभिनेता सैफ अली खान और नीलम भी इस मामले में सह आरोपी हैं। सभी पर सलमान खान को शिकार करने के लिए उकसाने का आरोप है।
बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान पर आज फैसला सुनाया जाएगा। 28 मार्च को जोधपुर की सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस पर फैसला हो जाएगा कि सलमान को सजा होगी या वह बरी हो जाएंगे।
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Published: 05 Apr 2018, 8:30 AM IST