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महाराष्ट्र: विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल नार्वेकर को फिर फटकारा, कहा- अगले चुनाव से पहले हो फैसला

शीर्ष अदालत ने कहा कि स्पीकर को कम से कम अगले लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले पर फैसला लेना चाहिए। इसमें देरी करके मामले को निरर्थक नहीं बनाना चाहिए।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसले में लगातार देरी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्‍ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को फिर से फटकार लगाई है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने विधानसभा अध्यक्ष को कड़े शब्द सुनाए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने नार्वेकर को चेतावनी दी कि अन्यथा हमें एक निश्चित समय सीमा के भीतर सुनवाई करने का आदेश देना होगा। बता दें कि पार्टी में विभाजन के बाद, शिवसेना के दो गुटों ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत एक-दूसरे के खिलाफ याचिका दायर की।

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एनसीपी (शरद पवार गुट) के जयंत पाटिल ने भी एनसीपी में विभाजन के बाद दलबदल याचिकाओं की सुनवाई में महाराष्ट्र अध्यक्ष द्वारा की गई देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनील प्रभु द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई की। याचिका में स्पीकर से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई थी। प्रभु शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट का हिस्सा हैं।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि स्पीकर को कम से कम अगले लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले पर फैसला लेना चाहिए। इसमें देरी करके मामले को निरर्थक नहीं बनाना चाहिए। सीजेआई ने कहा, "मैं हमारी अदालत की गरिमा बनाए रखने को लेकर चिंतित हूं।"

प्रभु की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को सूचित किया कि स्पीकर ने अब एक साल के लिए सुनवाई का कार्यक्रम तय किया है।

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स्पीकर के निर्धारित कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इससे आश्चर्य होता है कि क्या यह प्रक्रिया एक सिविल सूट है। इसके बाद सीजेआई ने भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजीआई) तुषार मेहता को स्पीकर के आचरण के संबंध में नाराजगी व्यक्त की।

स्पीकर द्वारा निर्धारित कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए सीजेआई ने कहा, ''वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज नहीं कर सकते... यह एक सारांश प्रक्रिया है। पिछली बार, हमने सोचा था कि बेहतर समझ आएगी और उनसे एक कार्यक्रम बनाने के लिए कहा था। कार्यक्रम निर्धारित करने का विचार सुनवाई को अनिश्चित काल तक विलंबित करना नहीं था।''

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सीजेआई ने देखा कि जून के बाद इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तब उन्होंने एसजी मेहता से कहा कि स्पीकर को यह आभास देना चाहिए कि वह मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। यह दिखावा नहीं बन सकता।

एसजी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष एक न्यायाधिकरण है और पूछा कि क्या शीर्ष अदालत एक न्यायाधिकरण के रोजमर्रा के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकती है।

इस पर सीजेआई ने कहा कि ट्रिब्यूनल के तौर पर स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है। जुलाई में शीर्ष अदालत ने एक नोटिस जारी किया था। सितंबर में, अदालत ने देरी पर असंतोष व्यक्त करते हुए स्पीकर से जुलाई 2022 से लंबित याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित करने को कहा था।

इस पर ध्यान देते हुए, सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने में निर्णय लेना होगा। इस पर शिंदे सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने आपत्ति जताई।"

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हालांकि, पीठ ने कहा कि अगर अदालत के आदेशों के बावजूद फैसले में देरी हो रही है तो शीर्ष अदालत स्पीकर को जवाबदेह ठहरा सकती है। सीजेआई ने कहा, ''निर्णय अगले आम चुनाव से पहले लिया जाना है। उन्होंने रोहतगी से पूछा कि उनके मुवक्किल स्पीकर के फैसले से क्यों डर रहे हैं?''

पीठ ने स्पीकर को सुनवाई का कार्यक्रम बताने का निर्देश देते हुए सुनवाई 17 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। सीजेआई ने आगे चेतावनी दी कि अगर सुनवाई का कार्यक्रम तय नहीं किया गया तो अदालत एक समय सीमा तय करते हुए एक अनुदेशात्मक आदेश पारित करेगी।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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