हालात

12 राज्यों में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 7 दिन बढ़ी समय-सीमा

EC ने अपने पूर्व आदेश को रद्द करते हुए संशोधन प्रक्रिया की तारीखों में बदलाव का फैसला किया है। अब मतदाता सूची अपडेट करने के लिए नागरिकों को सात दिन अतिरिक्त मिलेंगे।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

चुनाव आयोग ने 12 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तारीख बढ़ा दी। इसे लेकर चुनाव आयोग ने रविवार को नोटिफिकेशन जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने एसआईआर की समय सीमा सात दिन बढ़ा दी है। अब यह प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। पहले के शेड्यूल के मुताबिक, वोटरों के एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने और उन्हें डिजिटाइज करने का काम 4 दिसंबर को तय किया गया था।

Published: undefined

पोलिंग स्टेशनों को ठीक करने या फिर से व्यवस्थित करने की तारीख भी 11 दिसंबर तय की गई है। पहले के शेड्यूल के मुताबिक, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के पब्लिकेशन की आखिरी तारीख 9 दिसंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 16 दिसंबर कर दिया गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक, दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय 16 दिसंबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 के बीच तय किया गया है।

नोटिस फेज की तारीखें, जिसमें एन्यूमरेशन फॉर्म जारी करना, सुनवाई, वेरिफिकेशन और उन पर फैसला और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) द्वारा दावों और आपत्तियों का निपटारा एक साथ किया जाना शामिल है, 16 दिसंबर, 2025 से 7 फरवरी, 2026 के बीच तय की गई हैं।

Published: undefined

चेकिंग की नई तारीख वोटर रोल के हेल्थ पैरामीटर्स की जांच और फाइनल पब्लिकेशन के लिए ईसीआई की अनुमति लेने की आखिरी तारीख 10 फरवरी, 2026 है।

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की नई तारीख 14 फरवरी है, जो पहले 7 फरवरी तय की गई थी। शुरू से ही, विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर जल्दबाजी में एसआईआर कराने का आरोप लगा रही हैं। इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव आयोग के खिलाफ है।

इस मामले पर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अभी बयान आना बाकी है। हालांकि, पश्चिम बंगाल टीएमी के एक सदस्य ने नाम न बताने की सख्त शर्त पर कहा कि सात दिन का एक्सटेंशन सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा, "इस मामले में कोई भी ऑफिशियल बयान या तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी देंगे।"

Published: undefined

Google न्यूज़व्हाट्सएपनवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined