
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कई नेताओं की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई है। जिसमें चुनाव वाले राज्य में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती दी गई है।
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जारी मामले की सूची के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति आर महादेवन और जॉयमाल्य बागची की पीठ बनर्जी के साथ-साथ टीएमसी सांसदों डोला सेन और डेरेक ओ'ब्रायन की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
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अपनी याचिका में, मुख्यमंत्री बनर्जी ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया है और कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया जिस तरह से संचालित की जा रही है, उससे समाज के हाशिए पर रहने वाले लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट जाएंगे। उन्होंने तर्क दिया है कि यह प्रक्रिया कमजोर समूहों को असमान रूप से प्रभावित करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे हैं कि वास्तविक मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर न किया जाए।
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पिछली सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच पुनरीक्षण प्रक्रिया के संचालन को लेकर गतिरोध को दूर करने के लिए हस्तक्षेप किया था और निर्देश दिया था कि मतदाताओं द्वारा दायर आपत्तियों और दावों के निर्णय की प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को शामिल किया जाए।
स्थिति को देखते हुए, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि वे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) रैंक के सेवारत और कुछ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को मनोनीत करें ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं की ओर से दायर दावों और आपत्तियों के निपटारे में सहायता की जा सके।
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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि चुनाव आयोग के अधिकारी और पश्चिम बंगाल सरकार न्यायिक अधिकारियों को इस प्रक्रिया को पूरा करने में सहायता करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड और उड़ीसा सहित पड़ोसी उच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को भी पश्चिम बंगाल में प्रतिनियुक्त करने की अनुमति दी थी, ताकि चल रही एसआईआर प्रक्रिया से सामने आए मतदाताओं के दावों और आपत्तियों के निपटारे में तेजी लाई जा सके।
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सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश तब आया जब कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि 'तार्किक विसंगति' और 'अज्ञात मतदाताओं' जैसी श्रेणियों से संबंधित लगभग 80 लाख आवेदनों पर निपटारे की आवश्यकता है, जबकि इतने बड़े पैमाने पर लंबित मामलों से निपटने के लिए केवल लगभग 250 न्यायिक अधिकारी ही उपलब्ध हैं।
संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया था कि चुनाव निकाय अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ आगे बढ़ सकता है, भले ही कुछ मामलों का निर्णय लंबित हो, और यह भी कहा कि जिन मतदाताओं के नाम बाद की पूरक सूचियों में शामिल किए गए हैं, उन्हें अंतिम मतदाता सूची का हिस्सा माना जाएगा।
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