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ट्विटर को मोदी सरकार की आखिरी चेतावनी, कहा- नए IT नियम करें लागू, वरना अंजाम भुगतने को रहें तैयार

सरकार द्वारा जारी नोटिस के बाद अगर कंपनी नियमों के पालन करने में विफल होती है तो आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध दायित्व से छूट गंवा देगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के मुताबिक, परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

केंद्र की मोदी सरकार और ट्विटर के बीच टकराव जारी है। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटने के बाद नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार ने ट्विटर को आखिरी चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि नए आईटी नियमों को लागू करें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सरकार की ओर से जारी आखिरी नोटिस में कहा गया है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में नाकाम रहने पर ट्विटर आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट गंवा देगी। केंद्र सरकार ने ट्विटर इंडिया को नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए फाइनल नोटिस जारी किया है।

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सरकार द्वारा जारी आखिरी नोटिस के बाद अगर कंपनी नियमों के पालन करने में विफल होती है तो आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध दायित्व से छूट गंवा देगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के मुताबिक, परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। सरकार ने ट्विटर से अनुपालन अधिकारी के अलावा कंपनी के एक कर्मचारी को शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क कर्मी नियुक्त करने को कहा है।

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सरकार द्वारा यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया था। हालांकि, कुछ घंटे बाद ट्विटर ने फिर से अकाउंट को सत्यापित कर दिया और ब्लू टिक लौटा दिया। इसके अलावा ट्विटर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया है।

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